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कलकत्ता HC ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने में हस्तक्षेप करने से किया इंकार

कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर सर्किट पीठ ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदलने के सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कहा है कि यह कार्यपालिका का विशेषाधिकार है.

कलकत्ता हाईकोर्ट

Written by Satyam Kumar |Published : September 29, 2024 7:42 AM IST

कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर सर्किट पीठ ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदलने के सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कहा है कि यह कार्यपालिका का विशेषाधिकार है. केंद्र सरकार ने 13 सितंबर को पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया था.

नाम बदलने के फैसला कार्यपालिका का विशेषाधिकार

जस्टिस रवि कृष्ण कपूर और प्रसेनजीत बिस्वास की पीठ ने नाम बदलने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया, क्योंकि यह कार्यपालिका का विशेषाधिकार है. न्यायालय ने कार्यपालिका के विशेषाधिकार को उजागर करने के लिए बम्बई का नाम बदलकर मुंबई किये जाने का हवाला दिया.

जिसके बाद याचिकाकर्ता अधिवक्ता पी. मोहन लाल ने बाद में याचिका वापस ले ली.

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केन्द्र सरकार ने बदला Port Blair का नाम

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि जहां पहले का नाम औपनिवेशिक विरासत वाला था, वहीं श्री विजयपुरम (नया नाम) भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मिली जीत और इसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय भूमिका को दर्शाता है.

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी ट्वीटर पोस्ट के माध्यम से दी.