कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कोयला व्यापारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजू झा की हत्या मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दे दिए है.मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजशेखर मानता ने बुधवार को CBI को इस मामले में चार महीने के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं.
न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, पश्चिम बंगाल में करोड़ों रूपये के कोयला घोटाला मामले में राजू झा को नई दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर में पेश होना था. यहां उनसे इस कोयला घोटाला मामले में पूछताछ होनी थी. झा 1 अप्रैल को पश्चिम बर्दवान में अपने निवास से कोलकाता की ओर निकले. लेकिन जब वो सक्तीगढ़ में मिठाइयों की दुकान पर रुके तो इसी दौरान कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम ने अभी तक 3 लगों को गिरफ्तार किया है.
रिपोर्ट के अनुसार, हत्या के दिन जिस गाड़ी में झा यात्रा कर रहे थे वो गाड़ी पशु तस्करी के आरोपी अब्दुल लतीफ की थी. झा का आपराधिक इतिहास होने की बात भी सामने आई थी. झा का नाम साइकिल चोरी रैकेट में भी आया था. ये मामला 2011 में वाम मोर्चे की सरकार के समापन वषों के दौरान का था.
पुलिस रिकॉर्ड की मानें तो राजू झा लम्बे समय से अवैध कोयला कारोबार में शामिल हो चुके थे. इसमें कहा गया है कि साल 2004 से 2011 तक झा ने अवैध कारोबार से पैसा कमाया और उसे होटल और बस सेवा व्यवसायों में उस पैसे को लगाया.
जुलाई 2011 में वार्म मोर्चे की सरकार गिरने के बाद झा को गिरफ्तार कर लिया गया. 2021 विधानसभा चुनाव से पहले झा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे.