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पत्नी की खुदकुशी मामले में पति के पौरूष की कराएं जांच, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'आत्महत्या के लिए उकसाने' के मामले दिया आदेश

दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति के पौरूष की जांच कराने का आदेश दिया है.

Allahabad High Court

Written by Satyam Kumar |Published : October 28, 2024 3:07 PM IST

दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले से जुड़े पति की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रही थी. बहस के दौरान अदालत ने पति के पौरूष जांच कराने के आदेश दिए. इस मामले में बच्चा ना होना पत्नी की आत्महत्या का बड़ा कारण माना जा रहा है, जिसे लेकर अदालत ने ये फैसला सुनाया.

पति की पौरूष जांच के आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस शेखर कुमार यादव की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चा नहीं होने के कारण केवल पत्नी को नहीं माना जा सकता है. कई बार पुरूषों में भी कमी पाई जाती है. अदालत ने पुरूष के पौरूष की जांच कराने (Husband's Virility Test के आदेश दिए हैं.

अदालत ने कहा,

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"बच्चा नहीं होने के लिए महिलाओं को हमेशा दोष नहीं दिया जा सकता है. कभी-कभी कमी पुरूषों में भी पाई जाती है. पुरूष में पौरूष की कमी होने के चलते भी बच्चे नहीं होते हैं."

अदालत ने इस टिप्पणी के साथ याचिकाकर्ता पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के आदेश दिए हैं. साथ ही अदालत ने 12 नवंबर तक जांच की रिपोर्ट देने को कहा है. वहीं, बहस के दौरान पति ने अदालत को बताया कि उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, जिससे पत्नी अवसादग्रस्त थी. उसी अवसाद में उसने ये कदम उठाया है.

मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने इस घटना को अंजाम देने के लिए प्रयुक्त हुआ कार, रस्सी, पत्नी की चुन्नी के साथ फावड़े को भी बरामद किया है.