नई दिल्ली: उत्तरप्रदेश में वर्ष 2015 में चुनावी रंजीश को लेकर हुई एक हत्या के मामले में अदालत ने 3 भाईयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. गोंडा जिले की जिला एवं सत्र अदालत ने आठ वर्ष पुराने मामले में तीन सगे भाइयों आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर सभी को सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
1 दिसंबर 2015 को ग्राम पंचायत फिरोजपुर तरहर के भरहापारा मतदान केन्द्र पर मत पत्रों की हेराफेरी को लेकर विवाद हुआ था. इस मामले में मृतक की पत्नी भी प्रधान के पद पर चुनाव लड़ रही थी. उसकी बेटी के मतदान करते हुए मतपत्रों में हेरफेर का आरोप लगाया.
विवाद के बाद ग्राम प्रधान अनुज कुमार शुक्ला (27) अपने भाइयों अमित कुमार शुक्ला (34) और अनुपम कुमार शुक्ला ( 44) के साथ सज्जाद खान नाम के व्यक्ति पर हमला किया था.
इस हमले में तीनों भाईयो ने बंदूक और अन्य हथियारों का प्रयोग किया था.हमले में सज्जाद खान की गोली लगने से मौत हो गई थी वही उसके बेटे अब्दुल हक और बेटी शाहजहाँ भी घायल हो गए.
घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली देहात थाने में मामला दर्ज किय गया था और तीनो भाईयों को गिरफतार किया गया था.
8 साल बाद इस मामले में फैसला सुनाते हुए गोंडा की जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनो भाईयो पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.