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आपके नाम पर कटा है गलत E-Challan? तो ऐसे करें शिकायत, हल होगी समस्या

How to file a complaint against a wrong e-challan

ट्रैफिक नियमों को लेकर देश में कई नियम-कानून हैं जिनका उल्लंघन करने पर आपको चालान भरना पड़ता है. अगर आपके नाम पर एक गलत ई-चालान दर्ज हो जाता है तो उसके खिलाफ शिकायत करने की प्रक्रिया क्या है? आइए जानते हैं...

Written by Satyam Kumar |Published : June 19, 2024 9:02 PM IST

Wrong E-Challan: देश सुचारु रूप से चलता रहे, उसके लिए कई सारे नियम-कानून बनाए गए हैं, जिनका पालन करना देश के हर नागरिक के लिए अनिवार्य है. यह वो जिम्मेदारी है जो एक नागरिक खुद को मिलने वाले अधिकारों के बदले में निभाता है. यह नियम-कानून देश में ट्रैफिक को लेकर भी हैं. यदि आप कभी बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के अपना वाहन चलाते हैं, ओवरस्पीडिंग करते हैं या फिर किसी अन्य ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं तो आपको चालान भरना पड़ता है.

चालान ऑनलाइन भी 'ई-चालान' (E-Challan) के रूप में दर्ज किया जाता है, जिसकी भरपाई 60 दिनों के अंदर करनी होती है वरना मामला कोर्ट में चला जाता है.

जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे भी कई किस्से हुए हैं, जिनमें बिना किसी गलती के, एक शख्स के खिलाफ गलत ई-चालान (E-Challan) दर्ज हो जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए, इस स्थिति में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है. आइए जानते हैं.

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गलत E-Challan हुआ दर्ज तो क्या करना चाहिए?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (The Ministry of Road Transport and Highways) ने लोगों को यह सुविधा प्रदान की है कि यदि उनके नाम पर एक गलत ई-चालान दर्ज हो जाता है तो वो घर बैठे इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं. जानें शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया...

  • गलत ई-चालान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको ई-चालान की आधिकारिक वेबसाइट (echallan.parivahan.gov.in) पर जाना होगा.
  • इस वेबसाइट पर आपको 'शिकायत' (Complaint) का पेज नजर आएगा जिसके तहत आपको 'शिकायत प्रणाली' (Grievance System) का पेज दिखेगा.

    'शिकायत प्रणाली' के पेज पर जाकर आपको अपने अकाउंट में लॉग-इन करना होगा और फिर अपना नाम, अपना फोन नंबर और चालान नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी.

  • जरूरी डिटेल्स भरने के बाद ई-चालान की शिकायत का प्रमाण अपलोड करना जरूरी है और अपलोडिंग के बाद आपको 'सबमिट' (Submit) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है; अब ट्रैफिक पुलिस विभाग ई-चालान के खिलाफ आपकी शिकायत का मूल्यांकन करेगा और 'शिकायत प्रणाली' पर इसको चेक करने के बाद इसपर आपको अपडेट देगा.

शिकायत दर्ज करने के बाद अगर आपको कोई अपडेट नहीं मिला है तो आप गलत ई-चालान के खिलाफ अपनी कम्प्लेंट के स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं. बता दें कि यह ई-चालान पोर्टल (E-Challan Portal) पर किया जा सकता है. जानें कैसे...

  • सबसे पहले आपको 'परिवहन शिकायत टिकट स्टेटस' (Parivahan Grievance Ticket Status) सर्च करना होगा,
  • इसके बाद आपको इस वेबसाइट (https://echallan.parivahan.gov.in/gsticket/) पर जाना होगा और इसमें 'टिकट स्टेटस' (Ticket Status) के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा,
  • 'टिकट स्टेटस' के पेज पर आपको अपना ई-टिकट या ई-चालान शिकायत नंबर डालना होगा और फिर कैप्चा कोड भरना होगा,
  • यह करने के बाद आपको 'चेक द स्टेटस' (Check the Status) पर जाना होगा और आपको अपनी शिकायत पर लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिल जाएगा.

इस तरह से आप अपने E-Challan की समस्या को हल कर पाएंगे.