Wrong E-Challan: देश सुचारु रूप से चलता रहे, उसके लिए कई सारे नियम-कानून बनाए गए हैं, जिनका पालन करना देश के हर नागरिक के लिए अनिवार्य है. यह वो जिम्मेदारी है जो एक नागरिक खुद को मिलने वाले अधिकारों के बदले में निभाता है. यह नियम-कानून देश में ट्रैफिक को लेकर भी हैं. यदि आप कभी बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के अपना वाहन चलाते हैं, ओवरस्पीडिंग करते हैं या फिर किसी अन्य ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं तो आपको चालान भरना पड़ता है.
चालान ऑनलाइन भी 'ई-चालान' (E-Challan) के रूप में दर्ज किया जाता है, जिसकी भरपाई 60 दिनों के अंदर करनी होती है वरना मामला कोर्ट में चला जाता है.
जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे भी कई किस्से हुए हैं, जिनमें बिना किसी गलती के, एक शख्स के खिलाफ गलत ई-चालान (E-Challan) दर्ज हो जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए, इस स्थिति में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है. आइए जानते हैं.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (The Ministry of Road Transport and Highways) ने लोगों को यह सुविधा प्रदान की है कि यदि उनके नाम पर एक गलत ई-चालान दर्ज हो जाता है तो वो घर बैठे इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं. जानें शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया...
'शिकायत प्रणाली' के पेज पर जाकर आपको अपने अकाउंट में लॉग-इन करना होगा और फिर अपना नाम, अपना फोन नंबर और चालान नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी.
शिकायत दर्ज करने के बाद अगर आपको कोई अपडेट नहीं मिला है तो आप गलत ई-चालान के खिलाफ अपनी कम्प्लेंट के स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं. बता दें कि यह ई-चालान पोर्टल (E-Challan Portal) पर किया जा सकता है. जानें कैसे...
इस तरह से आप अपने E-Challan की समस्या को हल कर पाएंगे.