नई दिल्ली: कंपनी अधिनियम, 2013 (The Companies Act, 2013) को सदन द्वारा पारित होने के बाद 29 अगस्त, 2013 के दिन देश के राष्ट्रपति का असेंट मिला। यह अधिनियम कंपनियों से जुड़े कानून को संशोधित और कन्सॉलिडेट करता है। बता दें कि इसके साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 1956 (The Companies Act, 1956) के प्रावधान भी लागू होते हैं.
कंपनी अधिनियम, 2013 में यह प्रावधान दिए गए हैं कि एक कंपनी के पंजीकरण के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए दिशानिर्देश क्या हैं और वो कौन से कंपनी रेजिस्ट्रेशन पेपर्स हैं जिनकी आवश्यकता रेजिस्ट्रेशन के लिए होती है।
इस अधिनियम की धारा 3 (Section 3 of The Companies Act, 2013) में बताया गया है कि एक कंपनी को बनाने के लिए क्या जरूरतें होती हैं। इस अधिनियम की धारा 7 (Section 7 of The Companies Act, 2013) में उल्लेख किया गया है कि एक कंपनी के पंजीकरण का क्या प्रोसेस होता है?
अगर आप अपने स्टार्टअप या फिर किसी नई कंपनी को भारत में रजिस्टर या पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो ऐसा आपको कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) में करना होगा. ऐसा करने के लिए आपको किसी कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, ये प्रक्रिया घर बैठे, ऑनलाइन हो जाएगी।
अगर आप अपने स्टार्टअप या अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास आपका पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card), पासपोर्ट (Passport), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) या फिर वॉटर आईडी कार्ड (Voter Identity Card) होना चाहिए।
अड्रेस प्रूफ हेतु आपका टेलीफोन या मोबाइल बिल और बिजली या पानी का बिल जरूरी है। साथ ही, आपके पास आपकी बैंक पासबुक की एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें लेटेस्ट ट्रान्जैक्शन एंट्री हो या फिर बैंक स्टेटमेंट जो दो महीने से ज्यादा पुराना न हो।
इन दस्तावेजों के साथ-साथ आपको तीन पासपोर्ट-साइज़ फोटोज भी तैयार रखनी होंगी। बता दें कि इन सभी डॉक्युमेंट्स पर आपके हस्ताक्षर होने चाहिए यानी ये सेल्फ-अटेस्टेड होने जरूरी हैं। डॉक्युमेंट्स सभी लेटेस्ट होने चाहिए और टेलीफोन/मोबाइल बिल और बिजली/पानी बिल दो महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।