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दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष संजीव नासियार की LLB डिग्री में खामियां, BCI ने CBI को दिए जांच के आदेश

बार काउंसिल को ऑफ इंडिया (BCI) ने संजीव नासियार को दिल्ली बार काउंसिल उपाध्यक्ष के पद से हटाते हुए कहा कि  उनकी सर्टिफिकेट की जांच कई खामियों का पता चला है.

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (पिक क्रेडिट X)

Written by Satyam Kumar |Published : December 8, 2024 8:08 PM IST

बार काउंसिल को ऑफ इंडिया (BCI) ने संजीव नासियार को दिल्ली बार काउंसिल उपाध्यक्ष के पद से हटाने का फैसला लिया है. बीसीआई का ये फैसला दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष (Vice-President) के  एलएलबी (ऑनर्स) डिग्री में कथित अनियमितताओं के आरोपों के चलते आया है. बीसीआई ने डिग्री की प्रमाणिकता की जांच सीबीआई को सौंपते हुए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के उपाध्यक्ष नासियार को जांच के लंबित रहने तक पद से हटा दिया गया है.

संजीव नासियार की एलएलबी डिग्री में खामियां?

बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा कि संजीव नासियार की डिग्री की जांच में महत्वपूर्ण विसंगतियां सामने आई हैं. संजीव नासियर ने एनरोलमेंट के लिए अपनी साल 1988 की डिग्री दी थी, जो कि उस समय इंदौर स्थित पीएमबी गुजराती आर्ट्स एंड लॉ कॉलेज को एलएलबी (ऑनर्स) कोर्स संचालित करने का अधिकार नहीं था. साथ ही जांच में कहा गया कि अकादमिक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई थी, जिससे सर्टिफिकेट पर एक जैसी लिखावट और स्याही थी. इसके अलावा, एलएलबी (ऑनर्स) कार्यक्रम को 2008 में ही शुरू किया गया था, तो इस डिग्री को साल 1988 में कैसे दी जा सकती है.

उप-समिति की जांच में नासियार की शैक्षणिक योग्यताओं में कई विसंगतियों का पता चला है. पी.एम.बी. गुजराती आर्ट्स और लॉ कॉलेज, इंदौर में एलएल.बी. (ऑनर्स) कार्यक्रम उस अवधि के दौरान अनधिकृत था. देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय (DAVV), इंदौर द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई प्रतीत होती है, जिसमें कई प्रविष्टियों में समान हस्तलेखन और स्याही की स्थिरता है. एलएल.बी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम केवल 2008 में BCI नियमों के तहत पेश किया गया था, जो नासियार की 1988 की डिग्री के साथ विरोधाभासी है. विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया और जांच प्रक्रिया में बाधा डाली, जिससे डिग्री की प्रामाणिकता पर और संदेह उत्पन्न हुआ.

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क्या है मामला?

दिल्ली बार काउंसलि के उपाध्यक्ष संजीव नासियार की एलएलबी डिग्री को जाली बताते हुए अधिवक्ता नरेश चंद गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की. दिल्ली उच्च न्यायालय ने नसियार के शैक्षणिक दस्तावेजों में विसंगतियों को नोट करते हुए और डिग्री सत्यापन के दौरान विश्वविद्यालय के व्यवहार को देखने के बाद बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया.