पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: अदालत ने WFI Chief बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को तलब किया
अदालत नाबालिग का पक्ष जनना चाहती है, बिना उसका पक्ष कोर्ट केस खत्म नहीं कर सकता. पक्ष जानने के बाद ही केस को खत्म किया जा सकता है
अदालत नाबालिग का पक्ष जनना चाहती है, बिना उसका पक्ष कोर्ट केस खत्म नहीं कर सकता. पक्ष जानने के बाद ही केस को खत्म किया जा सकता है
पहलवानों ने एक दिन पहले ही यह दावा किया था कि वे अपना आंदोलन फिर से शुरू करने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं.
प्रदर्शनकारी पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगट और अन्य पहलवान इस क्लिप में ऐसा कोई नारा लगाते नहीं दिख रहे हैं, पुलिस एटीआर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनामिका के समक्ष प्रस्तुत हुई.
एफआईआर में पीड़िता की और से विस्तृत जानकारी देते हुए कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. जानिए क्या है FIR में
WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ IPC और POCSO अधिनियम के कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है.
अदालत ने पहले पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया, ‘‘मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने एक एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी मामले की जांच करेगी.’’
CJI ने कहा कि, "यौन उत्पीड़न के संबंध में पेशेवर रेसलर्स के गंभीर आरोप हैं. शुक्रवार को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करें"
अदालत नाबालिग का पक्ष जनना चाहती है, बिना उसका पक्ष कोर्ट केस खत्म नहीं कर सकता. पक्ष जानने के बाद ही केस को खत्म किया जा सकता है
पहलवानों ने एक दिन पहले ही यह दावा किया था कि वे अपना आंदोलन फिर से शुरू करने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं.
प्रदर्शनकारी पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगट और अन्य पहलवान इस क्लिप में ऐसा कोई नारा लगाते नहीं दिख रहे हैं, पुलिस एटीआर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनामिका के समक्ष प्रस्तुत हुई.
WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ IPC और POCSO अधिनियम के कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है.
अदालत ने पहले पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया, ‘‘मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने एक एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी मामले की जांच करेगी.’’
CJI ने कहा कि, "यौन उत्पीड़न के संबंध में पेशेवर रेसलर्स के गंभीर आरोप हैं. शुक्रवार को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करें"