बंगाल पंचायत चुनाव अगली सुनवाई 26 जून को, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर फैसला सुरक्षित रखा
आदेश सुरक्षित रखने के बाद खंडपीठ ने 26 जून को अगली तारीख तय की. अंतिम आदेश सुनाए जाने तक खंडपीठ ने सीबीआई को कोई भी कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया.
आदेश सुरक्षित रखने के बाद खंडपीठ ने 26 जून को अगली तारीख तय की. अंतिम आदेश सुनाए जाने तक खंडपीठ ने सीबीआई को कोई भी कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) के संयुक्त निदेशक को निर्देश दिया कि पांच जुलाई तक आरोपों के मामले में जांच करें और सात जुलाई को अदालत में उसकी रिपोर्ट जमा करें.
हाई कोर्ट ने 15 जून को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि पंचायत चुनाव के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में 48 घंटे के अंदर केंद्रीय बलों की मांग की जाए और उन्हें तैनात किया जाए.
आठ जुलाई को होने वाले पंचायत चुनावों से सम्बंधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने एसईसी को पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल के पुलिस बल के साथ मिलकर काम करने के वास्ते केंद्रीय बलों की मांग करने को कहा।
मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ने नामांकन दाखिल करने की समय सीमा को प्रथमदृष्टया अपर्याप्त माना है और SEC को इस संबंध में विपक्षी नेताओं द्वारा दायर याचिका पर जवाब तलब किया है.
शुभेंदु अधिकारी ने याचिका के जरिए कोलकोता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने भी 28 मार्च को अधिकारी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित सभी निर्णय लेगा और मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी.
आदेश सुरक्षित रखने के बाद खंडपीठ ने 26 जून को अगली तारीख तय की. अंतिम आदेश सुनाए जाने तक खंडपीठ ने सीबीआई को कोई भी कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) के संयुक्त निदेशक को निर्देश दिया कि पांच जुलाई तक आरोपों के मामले में जांच करें और सात जुलाई को अदालत में उसकी रिपोर्ट जमा करें.
हाई कोर्ट ने 15 जून को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि पंचायत चुनाव के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में 48 घंटे के अंदर केंद्रीय बलों की मांग की जाए और उन्हें तैनात किया जाए.
आठ जुलाई को होने वाले पंचायत चुनावों से सम्बंधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने एसईसी को पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल के पुलिस बल के साथ मिलकर काम करने के वास्ते केंद्रीय बलों की मांग करने को कहा।
मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ने नामांकन दाखिल करने की समय सीमा को प्रथमदृष्टया अपर्याप्त माना है और SEC को इस संबंध में विपक्षी नेताओं द्वारा दायर याचिका पर जवाब तलब किया है.
शुभेंदु अधिकारी ने याचिका के जरिए कोलकोता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने भी 28 मार्च को अधिकारी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित सभी निर्णय लेगा और मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी.