असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई, 1,800 लोग गिरफ्तार; जानिए बाल विवाह के खिलाफ क्या है कानून
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने 14-18 वर्ष आयु समूह में लड़कियों से शादी की है.
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने 14-18 वर्ष आयु समूह में लड़कियों से शादी की है.
दहेज हत्या का अपराध एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए आसानी से जमानत नहीं दी जा सकती.IPC की धारा 304 (बी) के लिए दोषी व्यक्ति को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन उम्रकैद की सजा तक सुनाई जा सकती हैं.
देश में सख्त कानून और अदालतों के फैसलों के बाद भी दहेज के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं.राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-2021 के बीच लगभग 34,000 दहेज हत्याएं हुई हैं.