Custodial Death क्या होती है?
पुलिस हिरासत, न्यायिक हिरासत, सेना या किसी और जांच एजेंसी की हिरासत में अगर किसी आरोपी या दोषी की मौत होती है तो उसे कस्टोडियल डेथ होना कहते है. आइए नज़र डाले किन धाराओं के तहत पुलिस अधिकारी पर हो सकती है कारवाई
पुलिस हिरासत, न्यायिक हिरासत, सेना या किसी और जांच एजेंसी की हिरासत में अगर किसी आरोपी या दोषी की मौत होती है तो उसे कस्टोडियल डेथ होना कहते है. आइए नज़र डाले किन धाराओं के तहत पुलिस अधिकारी पर हो सकती है कारवाई
अकारण गिरफ्तारी एक नागरिक को मिले स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों का हनन माना जाता है. लेकिन CrPC के अनुसार कई मामलों में पुलिस एक नागरिक को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है.
हिरासत में मौत होने पर पुलिस अधिनियम, 1861 (The Police Act, 1861) की धारा 7 के तहत एक पुलिस अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है.
कानूनी जागरूकता के जरिए माईलॉड आपके इसी भय के क्रम को तोड़ने का प्रयास कर रहा है. आईए जानते है देश के आम नागरिक से जुड़े कुछ कानून के बारे में जिनकी जानकारी होना ही आपके लिए एक ताकत से कम नही हैं.
हिरासत में मौत होने पर पुलिस अधिनियम, 1861 (The Police Act, 1861) की धारा 7 के तहत एक पुलिस अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है.
कानूनी जागरूकता के जरिए माईलॉड आपके इसी भय के क्रम को तोड़ने का प्रयास कर रहा है. आईए जानते है देश के आम नागरिक से जुड़े कुछ कानून के बारे में जिनकी जानकारी होना ही आपके लिए एक ताकत से कम नही हैं.