IPC ने न्यायाधीश, न्यायालय और लोक सेवक को किस तरह से परिभाषित किया है? जानिए
Indian Penal Code की धाराएं 19, 20 और 21 में न्यायाधीश, न्यायालय (Court of Justice) और लोक सेवक को परिभाषित करती है.
Indian Penal Code की धाराएं 19, 20 और 21 में न्यायाधीश, न्यायालय (Court of Justice) और लोक सेवक को परिभाषित करती है.
संसद द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष 2008 में पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 से इस कानून की शुरुआत की गई थी. 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश में कई राज्यों ने इन ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना तक उचित नहीं समझा हैं.
Indian Penal Code की धाराएं 19, 20 और 21 में न्यायाधीश, न्यायालय (Court of Justice) और लोक सेवक को परिभाषित करती है.
संसद द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष 2008 में पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 से इस कानून की शुरुआत की गई थी. 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश में कई राज्यों ने इन ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना तक उचित नहीं समझा हैं.