कोर्ट में झूठी गवाही, झूठा साक्ष्य देने पर क्या है IPC की धारा 191-195 के तहत सज़ा
इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जो कानूनी रूप से सत्य बोलने के लिए बाध्य है, या तो शपथ द्वारा या कानून के किसी स्पष्ट प्रावधान द्वारा, लेकिन वह कोई ऐसा बयान देता है जो झूठा है और जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह झूठ है या सत्य नहीं है, इस काम को झूठा साक्ष्य देना कहा जाता है. झूठा साक्ष्य देना या तो मौखिक रूप से हो सकता है या किसी भी अन्य तरीके से दिया गया साक्ष्य हो सकता है.