Cyber World में प्रतिबंधित सामग्री से रहें दूर! डाउनलोड किया तो जाना पड़ सकता है जेल
इस जानकारी को भी दिखाता है कि हम इंटरनेट पर क्या अपलोड या फिर क्या डाउनलोड कर सकते है। क्योंकि अनजाने में हमसे कुछ ऐसा भी हो सकता है जो अपराध की श्रेणी में आता हो।
इस जानकारी को भी दिखाता है कि हम इंटरनेट पर क्या अपलोड या फिर क्या डाउनलोड कर सकते है। क्योंकि अनजाने में हमसे कुछ ऐसा भी हो सकता है जो अपराध की श्रेणी में आता हो।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर 16 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि इसे लेकर संसद के मानसून सत्र में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है.
प्रतिवादी (Defendant) ने अदालत में यह तर्क दिया कि राजद्रोह का आरोप केवल जो वास्तविक लेखक जिन्होने उस लेख को लिखा है उनपर पर ही धारा 124A के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, न कि प्रकाशक और अन्य व्यक्तियों पर जिन्होंने इस लेखन के प्रकाशन में मदद की. यह तथ्य पर आधारित था कि मूल रूप से अधिनियमित धारा 124 A में यह उल्लेख नहीं था कि लेखक के अलावा किसी अन्य द्वारा राजद्रोही लेखन का प्रकाशन भी अपराध माना जाएगा.
पूर्व सीजेआई जस्टिस ललित उस बात को दोहरा रहे थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2016 को भी एक याचिका की सुनवाई के दौरान दोहराया था. जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली जिस पीठ ने ये आदेश दिया था, जस्टिस यूयू ललित उस दो सदस्य पीठ के दूसरे सदस्य थे.
इस जानकारी को भी दिखाता है कि हम इंटरनेट पर क्या अपलोड या फिर क्या डाउनलोड कर सकते है। क्योंकि अनजाने में हमसे कुछ ऐसा भी हो सकता है जो अपराध की श्रेणी में आता हो।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर 16 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि इसे लेकर संसद के मानसून सत्र में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है.
प्रतिवादी (Defendant) ने अदालत में यह तर्क दिया कि राजद्रोह का आरोप केवल जो वास्तविक लेखक जिन्होने उस लेख को लिखा है उनपर पर ही धारा 124A के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, न कि प्रकाशक और अन्य व्यक्तियों पर जिन्होंने इस लेखन के प्रकाशन में मदद की. यह तथ्य पर आधारित था कि मूल रूप से अधिनियमित धारा 124 A में यह उल्लेख नहीं था कि लेखक के अलावा किसी अन्य द्वारा राजद्रोही लेखन का प्रकाशन भी अपराध माना जाएगा.
पूर्व सीजेआई जस्टिस ललित उस बात को दोहरा रहे थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2016 को भी एक याचिका की सुनवाई के दौरान दोहराया था. जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली जिस पीठ ने ये आदेश दिया था, जस्टिस यूयू ललित उस दो सदस्य पीठ के दूसरे सदस्य थे.