ITR Filing: 18 जुलाई तक तीन करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल, विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी
वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए अब तक तीन करोड़ से भी अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा किए जा चुके हैं
वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए अब तक तीन करोड़ से भी अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा किए जा चुके हैं
अगर टैक्स विभाग नोटिस भेजती है तो इसका जवाब कानूनी रूप से जो वारिस है वह उस नोटिस का जवाब देने के लिए बाध्य होगा है
इनकम टैक्स भरने वालों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग सहूलियत के साथ अपना टैक्स भर सकें. डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ऑफलाइन आईटीआर फॉर्म जारी कर दिया है.
आपकी सैलरी अगर 50 लाख रुपये तक है और आप ब्याज या प्रॉपर्टी जैसे दूसरे स्रोतों से भी कमाई करते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.
धारा 142(1) के तहत नोटिस आपको तब जारी किया जा सकता है जब आप आईटीआर दाखिल करते हैं, और असेसिंग ऑफिसर (Assessing Officer) को आपके रिटर्न दावों की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों या जानकारी की आवश्यकता होती है.
आप खुद से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं.ऑनलाइन मोड से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और भी आसान हो गया है.
वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए अब तक तीन करोड़ से भी अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा किए जा चुके हैं
आपकी सैलरी अगर 50 लाख रुपये तक है और आप ब्याज या प्रॉपर्टी जैसे दूसरे स्रोतों से भी कमाई करते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.
धारा 142(1) के तहत नोटिस आपको तब जारी किया जा सकता है जब आप आईटीआर दाखिल करते हैं, और असेसिंग ऑफिसर (Assessing Officer) को आपके रिटर्न दावों की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों या जानकारी की आवश्यकता होती है.
आप खुद से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं.ऑनलाइन मोड से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और भी आसान हो गया है.