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उलझनों को सुलझाएगी! विवाद से विश्वास योजना पर आयकर विभाग का नया FAQ

विवाद से विश्वास योजना में 22 जुलाई, 2024 तक विभिन्न अदालतों में लंबित विवादों वाले करदाता(Taxpayers) विवाद समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं.

पिक क्रेडिट: Pexels

Written by Satyam Kumar |Published : October 16, 2024 10:51 AM IST

आयकर विभाग ने 'विवाद से विश्वास' योजना 2024 के लिए मार्गदर्शन जारी किया है. इसमें अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQ) के रूप में जारी इस पत्र में विवाद समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र संस्था और भुगतान किए जाने वाले करों से संबंधित विभिन्न सवालों के जवाब दिए गए हैं (Income Tax Department Unveils Guidance on 'Vivad Se Vishwas' Scheme 2024). आयकर विभाग ने कहा कि FAQ  विवाद समाधान के लिए पात्रता (Eligibility) की जानकारी प्रदान करती है. योजना का लाभ उन करदाताओं को मिलेगा जिनके विवाद 22 जुलाई, 2024 तक लंबित हैं.

टैक्स मामलों से टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत

विवाद से विश्वास योजना में 22 जुलाई, 2024 तक विभिन्न अदालतों में लंबित विवादों वाले करदाता (Taxpayers) विवाद समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं. विवाद से विश्वास योजना का लाभ वे करदाता उठा सकते हैं, जिनके विवाद/अपील 22 जुलाई, 2024 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित हैं. इनमें रिट और विशेष अनुमति याचिकाएं (अपील) शामिल हैं, चाहे वे करदाता या कर अधिकारियों द्वारा दायर की गई हों.  योजना में विवाद समाधान पैनल (DRP) के समक्ष लंबित मामले और आयकर आयुक्त के समक्ष लंबित पुनरीक्षण याचिकाएं भी शामिल होंगी. वहीं, टैक्सपेयर को विवाद से विश्वास योजना का लाभ उठाने के लिए, उन्हें 31 दिसंबर, 2024 तक विवादित कर का 100% भुगतान करते हुए घोषणा पत्र दाखिल करना होगा, जिसमें ब्याज और दंड माफ किए जाएंगे. 1 जनवरी, 2025 को या उसके बाद की गई घोषणाओं के लिए विवादित राशि का 110% भुगतान करना होगा.

विवाद से विश्वास स्कीम के तहत भरे बकाया इनकम टैक्स

विवाद से विश्वास स्कीम 2024 का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनके इनकम टैक्स के बकाया मामले लंबित हैं. इस स्कीम का लाभ वे व्यक्ति नहीं उठा सकेंगे जिन पर गंभीर आयकर मामले चल रहे हैं, जैसे खोज और जब्ती या विदेशों में अघोषित आय. वहीं, विश्वास से विवाद योजना का लाभ उठाने के लिए स्कीम के तहत फॉर्म 1 भरना आवश्यक है, जिसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है.

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