नई दिल्ली: जो लोग नौकरी करते हैं और उनकी आमदनी आयकर नियमों के अंतर्गत आती हैं तो जाहिर है की इनकम टैक्स भरते समय उन्हे कुछ बातों को ख्याल रखना चाहिए. जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईटीआर फॉर्म हर तरह के लोगों के लिए अलग-अलग हैं, जैसे की नौकरीपेशा लोगो को आईटीआऱ फॉर्म नंबर 16 भरना चाहिए. इस फॉर्म को भरते समय कई बातों को ख्याल रखना चाहिए, साथ ही सही जानकारियां ही भरनी चाहिए.
नौकरीपेशा वर्ग को अपना आईटीआर भरने के लिए फॉर्म 16 का इस्तेमाल करना चाहिए. यह फॉर्म जिस कंपनी में आप कार्यरत हैं उस कंपनी की ओर से दिया जाता है. इसमें सैलरी पर लगे टैक्स की सारी जानकारी होती है.
इसलिए यह अनिवार्य होता है कि आप कंपनी से कोई भी वित्तीय जानकारी को ना छुपाए. आपको बता दे कि जून महीने के दूसरे-तीसरे हफ्ते में कंपनियां फॉर्म-16 जारी करती हैं.
हमेशा ध्यान रहे कि फॉर्म 16 में दी गई जानकारी में कोई गलती ना हो अगर हुई है तो उसे जल्द से जल्द सही करवा लें. इसमें 7-10 दिन तक का समय लग सकता है. वहीं आयकर रिटर्न फाइल करने से पहले आपको एक बार 26एएस फॉर्म भी जरूर चेक करना चाहिए.
फॉर्म 26 एएस चेक करने के बाद एआईएस (एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट) फॉर्म भी जरुर चेक करना चाहिए. इससे पूरे साल में किए गए ट्रांजेक्शन का पता चलता है. अगर कमाई सैलरी के अलावा दूसरे तरीकों से हुई है जैसे; रेंट या ब्याज आदि से, तो उसकी जानकारी भी एआईएस फॉर्म के माध्यम से मिल जाएगी.
ध्यान रहे किसी भी ट्रांजेक्शन की जानकारी छूट ना जाए, अगर कुछ छूटता है तो उसे समय रहते सही करवा लें.
अगर आपने किसी शेयर या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए. अगर 1 लाख रुपये से अधिक का कैपिटल गेन होता है तो उस पर 10 फीसदी टैक्स चुकाना होगा लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने पर 15 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.
इस टैक्स की कैल्कुलेशन को खुद ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कर के ग्राहकों को भेजी जाती है.
अगर आपकी ब्याज से कोई कमाई हुई है या कोई एफडी कराई है या फिर सेविंग अकाउंट के ब्याज से कमाई हुई है, तो उसे भी अपनी इनकम में दिखाना जरूरी है.
एआईएस फॉर्म में भी ये जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि उसमें पैन कार्ड से जुड़ी हर ट्रांजेक्शन का रेकॉर्ड होता है. इस तरह के कामों में गलत इनकम दिखाने पर आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जाता है.
अगर किसी व्यक्ति की क्रिप्टो से कमाई हुई है तो उसे भी दिखाना बहुत जरूरी है. क्रिप्टो एसेट से हुई कमाई पर 30 फीसदी टैक्स चुकाना होता है. आईटीआर फाइल करते वक्त इसकी जानकारी ना देने पर आयकर विभाग नोटिस भेजती है.
जिनकी कमाई विदेशों से होती है जैसे किसी की वहां कोई संपत्ति हो जिससे उनकी कमाई हो रही है, तो इसके बारे में भी आयकर टैक्स रिटर्न फाइल करते जानकारी देना जरूरी है.
अगर आपने किसी विदेशी बैंक खाते में पैसे रखे हैं, तो उसके बारे में भी आपको आयकर टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए जरूर बताना होगा.