'UP Govt बांके बिहारी मंदिर के डेवलपमेंट के लिए ट्रस्ट फंड का यूज कर सकती है', SC ने 500 करोड़ की परियोजना को अनुमति दी
बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर के आसपास जमीन खरीदने के लिए मंदिर के धन का उपयोग करने की अनुमति दी है