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स्कूल भर्ती मामला: Calcutta HC के आदेश के बाद CBI ने अभिषेक बनर्जी से की पूछताछ अब बारी कुंतल घोष की

जस्टिस सुब्रत तालुकदार और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह कहते हुए मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि शुक्रवार को कुछ अन्य लंबित मामलों की सुनवाई होनी है.

Abhishek Banerjee and Kuntal Ghosh

Written by My Lord Team |Published : May 22, 2023 11:55 AM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती मामले में कोलकाता हाईकोर्ट की अनुमति के बाद सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से शनिवार को 9 घंटे 20 मिनट तक पूछताछ की. इसके बाद सीबीआई के अधिकारी अब पार्टी से निष्कासित नेता कुंतल घोष, जो इस मामले में एक आरोपी हैं, से भी पूछताछ करने की योजना बना रही है.

न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, स्कूल भर्ती मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रही है और इस मामले में जनवरी 23 में घोष को ईडी ने गिरफ्तार किया था. फिलहाल, घोष कोलकाता में प्रेसीडेंसी सेंट्रल करेक्शनल होम में न्यायिक हिरासत में हैं.

आईएएनएस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मामले की जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारी सुधार गृह जाएंगे और वहां उनसे पूछताछ करेंगे. पूछताछ का आधार वही होगा जो केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी से पूछताछ के दौरान नोट किया था. हालांकि, बनर्जी ने खुद मैराथन जांच के 'परिणाम' को 'बिग जीरो' बताया था.

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गौरतलब है की इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव का नाम तब सामने आया जब घोष ने एक स्थानीय पुलिस थाने के साथ-साथ एक निचली अदालत के न्यायाधीश को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसियां उन पर स्कूल भर्ती मामले में बनर्जी का नाम लेने के लिए दबाव डाल रही हैं.

बीते गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मामले में बनर्जी और घोष से पूछताछ करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को हरी झंडी दे दी. साथ ही, उन्होंने बनर्जी और घोष पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था .

बनर्जी ने न्यायमूर्ति सिन्हा की खंडपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की. मामले में सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है.

इसके पहले शुक्रवार को, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर याचिका पर फास्ट-ट्रैक आधार पर सुनवाई से इनकार कर दिया. याचिका में न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को पश्चिम बंगाल में स्कूल-भर्ती मामले से संबंधित एक मामले में बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी.

जस्टिस सुब्रत तालुकदार और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह कहते हुए मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि शुक्रवार को कुछ अन्य लंबित मामलों की सुनवाई होनी है.

यह मामला अब वापस कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनाम के पास तय करने के लिए भेज दिया गया है। गुरुवार शाम को बनर्जी के वकील ने फास्ट-ट्रैक सुनवाई की अपील के साथ मुख्य न्यायाधीश से संपर्क किया था.

आपको बता दे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय 22 मई से ग्रीष्मावकाश के लिए जा रहा है और आने वाले सप्ताहांत में बंद है. न्यायमूर्ति तालुकदार ने उसी समय मौखिक रूप से बनर्जी के वकील को सलाह दी कि यदि वे आवश्यक समझें, तो वेकेशन बेंच से संपर्क करें.