कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एकल पीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एक खंड विकास अधिकारी के खिलाफ आगामी पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दो उम्मीदवारों के नामांकन दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था.
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, राज्य सरकार ने 22 जून को न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्ब सिन्हा रॉय की खंडपीठ के समक्ष आदेश को चुनौती दी, जिसने 23 जून को मामले पर विस्तार से सुनवाई की लेकिन उस दिन आदेश सुरक्षित रख लिया.
खंडपीठ ने सोमवार को एकल न्यायाधीश पीठ के सीबीआई जांच के आदेश को खारिज कर दिया और इसकी बजाय राज्य पुलिस को आरोपी बीडीओ के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया.
इससे पहले एकल पीठ ने निर्देश देते हुए कहा था कि चूंकि आरोप राज्य सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ है, इसलिए राज्य की जांच एजेंसी को मामले की जांच सौंपना बुद्धिमानी नहीं होगी और इसलिए, जांच का प्रभार सीबीआई को सौंपा जाता है.
न्यायमूर्ति सिन्हा ने सीबीआई को 7 जुलाई तक मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया. जानकारी के लिए आपको बता दें कि मतदान 8 जुलाई को होने हैं.