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Telangana HC ने कोठागुडेम विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव पर लगाया जुर्माना, चुनाव भी किया रद्द

भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव के चुनाव को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रद्द करते हुए उनके विपक्ष नेता जलगम वेंकट राव को निर्वाचित घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, अदालत ने वनमा वेंकटेश्वर राव पर जुर्माना भी लगाया है..

Telangana High Court

Written by Ananya Srivastava |Updated : July 26, 2023 10:25 AM IST

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव के चुनाव को रद्द कर दिया और जलागम वेंकट राव को 12 दिसंबर, 2018 को कोठागुडेम निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया। उच्च न्यायालय ने वेंकट राव द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया, जिसमें वेंकटेश्वर राव के चुनाव को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस राधा रानी ने वेंकटेश्वर राव पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. याचिकाकर्ता का आरोप है कि वेंकटेश्वर राव ने चुनाव आयोग को फॉर्म 26 में अपनी और पत्नी की पूरी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया।

दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेता सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) से हैं। 2018 के चुनाव में वेंकट राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के टिकट पर कोठागुडेम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस पार्टी के वेंकटेश्वर राव से 4,139 मतों से हार गए।

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जनवरी 2019 में वेंकट राव ने वेंकटेश्वर राव को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। वेंकट राव ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए के तहत उचित अनिवार्य हलफनामा दायर करने में विफलता सहित विभिन्न मुद्दे उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वेंकटेश्वर राव ने अचल संपत्ति, परिवार के सदस्यों की संपत्ति के संबंध में गलत जानकारी प्रस्तुत की और लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया।

वेंकटेश्वर राव मार्च 2019 में टीआरएस (अब बीआरएस) में शामिल हो गए थे। पिछले साल, वेंकटेश्वर राव ने उन खबरों का खंडन किया था कि वह अदालती मामले के मद्देनजर विधायक पद से इस्तीफा देने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि वेंकट राव लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं।