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घर नहीं जाएंगे, तीन फरवरी तक होटल या रिश्तेदार के यहां रह लेंगे... चुनाव प्रचार के लिए ताहिर हुसैन ने SC से मांगा Custody Parole

सुप्रीम कोर्ट में, पहले दो जजों की बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया था, जिसके चलते मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया. तीन जजों की बेंच ने दिल्ली पुलिस से ताहिर हुसैन को तीन फरवरी तक कस्टडी पैरोल देने को लेकर जबाव की मांग की है.

ताहिर हुसैन, सुप्रीम कोर्ट

Written by Satyam Kumar |Published : January 28, 2025 11:59 AM IST

Tahir Hussain Interim Bail: ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच ने सुनवाई की. इस तीन सदस्यीय बेंच में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है. ताहिर हुसैन ने आज शीर्ष अदालत से एक नई मांग रखते हुए  3 फरवरी तक कोर्ट से कस्टडी परोल देने का अनुरोध किया है. ताहिर ने दावा किया कि अदालत से राहत मिलने पर वो अपने घर की जगह किसी होटल या परिचित के घर पर पुलिस की निगरानी में रहेगा और 4 फरवरी को वापस जेल में सरेंडर कर देगा. सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की इस मांग पर दिल्ली पुलिस से दोपहर 2 बजे जवाब देने कहा है. अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 2 बजे करेगा.

बता दें कि ताहिर हुसैन को अगर कस्टड़ी पैरोल (Custody Parole) मिलती है तो फिर उसे 3 केस में अंतरिम ज़मानत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अभी सुप्रीम कोर्ट में अंकित शर्मा मर्डर केस में उसकी अंतरिम जमानत लंबित थी. वहीं UAPA और PMLA केस में उसकी जमानत अर्जी ट्रायल कोर्ट में लंबित है. उसे चुनाव प्रचार के लिए अगर ज़मानत चाहिए थी तो फिर तीन केस में अंतरिम जमानत ज़रूरी है, लेकिन अगर उसे कस्टड़ी पैरोल मिल जाती है तो उसका चुनाव प्रचार के लिए बाहर आने का मकसद पूरा हो जाएगा.

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केवल नामांकन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी थी, जिसे चुनौती देते हुए ताहिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग की थी. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने चुनाव लड़ने के लिए 14 जनवरी से नौ फरवरी तक अंतरिम जमानत की हुसैन की याचिका को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

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वहीं, सुप्रीम कोर्ट में, पहले दो जजों की बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया था, जिसके चलते मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया. बताते चलें कि ताहिर हुसैन तीन फरवरी तक की कस्टडी  पैरोल दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मांगा है.