Swati Maliwal Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार (Arvind Kejriwal's PA Bibhav Kumar) की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. बिभव कुमार पर आप (AAP) पार्टी की रज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से हाथापाई करने के आरोप लगे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक,स्वाति मालीवाल सीएम हाउस पर दिल्ली के सीएम व पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी, इसी दौरान उनके साथ कथित तौर पर मारपीट हुई. घटना को लेकर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है.
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने दिल्ली पुलिस को जमानत याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया है और दिल्ली पुलिस से मामले पर स्थिति रिपोर्ट (Status Report) पेश करने का निर्देश दिया गया.
दिल्ली मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई घटना के बाद से कुमार न्यायिक हिरासत में हैं. मामले की हाई-प्रोफाइल प्रकृति और इसमें शामिल व्यक्तियों के कारण कानूनी कार्यवाही ने ध्यान आकर्षित किया है.
पहले, सेशन कोर्ट ने कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, उनके खिलाफ आरोपों की 'गंभीर और गंभीर' प्रकृति का हवाला देते हुए और गवाहों पर संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त की गई थी.
न्यायालय ने तर्क दिया कि मालीवाल की ओर से एफआईआर दर्ज करने में कोई 'पूर्व-चिंतन' (Pre-Meditation) नहीं किया गया था, इस बात पर जोर देते हुए कि उनके दावों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता.
बिभव कुमार के खिलाफ आपराधिक धमकी, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास के मामले में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.