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क्या अमानतुल्लाह खान को मिलेगी अग्रिम जमानत? राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस से मांगा जबाव, एक बजे दोबारा से होगी सुनवाई

अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि आज शाम 5 बजे जांच में शामिल होने के बुलाया है. अदालत ने सवाल किया कि इतने दिन तक आप क्या कर रहे थे. अग्रिम ज़मानत अर्जी दाखिल करने पर इतनी देरी क्यों की?

Written by Satyam Kumar |Published : February 13, 2025 12:19 PM IST

जामिया नगर में दिल्ली पुलिस से हाथापाई और सरकारी कामकाज में अपने समर्थकों के साथ मारपीट करनेवाले आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग की है. अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पुलिस ने संगठित अपराध सहित आठ धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. घटना के चार दिन हो चुके हैं. अब तक दिल्ली पुलिस दो बार आप विधायक के घर नोटिस चस्पा चुकी है.

अग्रिम जमानत दाखिल करने में देरी क्यों?

अमानतुल्लाह खान की अग्रिम ज़मानत याचिका पर राऊज एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है. अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि आज शाम 5 बजे जांच में शामिल होने के बुलाया है. अदालत ने सवाल किया कि इतने दिन तक आप क्या कर रहे थे. अग्रिम ज़मानत अर्जी दाखिल करने पर इतनी देरी क्यों की? सीनियर वकील अब पुलिस की ओर से दर्ज FIR की जानकारी दे रहे है. वकील ने बताया कि अमानतुल्लाह पर आरोप है कि उसने सरकारी काम मे बाधा डालने की कोशिश की, हिरासत में लिए शख्श को भगाने में मदद की. सरकारी वकील ने बताया कि मेरी SHO जामिया नगर से बात हुई. उन्हें अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत अर्जी की कोई जानकारी नहीं है.

अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि पुलिस जिस शख्श को भगोड़ा बता रही है, वो ग़लत है. उस शख्श को कोर्ट से पहले से जमानत मिल चुकी है. यहां वकील का इशारा उस शख्श (शावेज) की ओर था, जिसकी मदद करने का आरोप अमानतुल्लाह पर लगा है. वकील ने शावेज को ज़मानत देते वक्त कोर्ट की ओर से लगाई शर्तो की जानकारी दी.  कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए केस के जांच अधिकारी को तलब किया है. वहीं कोर्ट ने सरकारी वकील को याचिका की कॉपी देने को कहा. अब 1 बजे से कोर्ट आगे जिरह सुनेगा. जांच अधिकारी (IO) अमानतुल्लाह खान के वकील की इस दलील पर स्पषटता देंगे.

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सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप

दिल्ली पुलिस के अनुसार, वे जामिया में एक आरोपी को पकड़ने गए थे. इस आरोपी को एक मामले में अदालत से जमानत मिली थी, लेकिन वह अदालत के सामने सुनवाई में हाजिर नहीं हुआ, अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर पुलिस को हाजिर करने के आदेश दिए थे और जब पुलिस ने उसे पकड़ा, तो उस दौरान आप विधायक अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ वहां आएं और भगा दिया.

दिल्ली ने इस घटना को लेकर सरकारी कामकाज में बाधा डालने, संगठित रूप से अपराध करने आदि सहित बीएनएस की धाराओं में मामले को दर्ज किया. वहीं, अमानतुल्लाह खान पुलिस की पकड़ से फरार है. दिल्ली पुलिस ने बीते चार दिन में दो बार नोटिस चिपका दिया है.

वक्फ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी नोटिस जारी

दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान की रिहाई के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया.

ED ने राऊज एवेन्यु कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ED की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इंकार करते हुए अमानतुल्लाह खान की रिहाई के आदेश दिया था. ट्रायल कोर्ट ने PMLA के तहत मुकदमे के लिए जरूरी मंजूरी (sanction)न होने के चलते यह आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने इस दरम्यान निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाया है. अब 21 मार्च के दिन हाई कोर्ट इस मामले की आगे सुनवाई करेगा.