Advertisement

Suvendu Adhikari को कलकत्ता हाईकोर्ट से पाबंदियों के साथ Sandeshkhali जाने की इजाजत मिली

शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली जाने के लिए सशर्त इजाजत दी है. जानें पूरा मामला.

Written by My Lord Team |Published : February 20, 2024 4:37 PM IST

कलकत्ता हाईकोर्ट (CalCutta High Court)  ने मंगलवार (20 फरवरी, 2024)  को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली (Sandeshkhali) जाने की अनुमति दे दी, जहां तृणमूल कांग्रेस (TMC)  के नेता शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) और उनके साथियों द्वारा किए गए कथित अत्याचारों को लेकर महिलाएं आंदोलन (Women Protest) कर रही हैं. 

सशर्त मिली Sandeshkhali जाने की इजाजत

चीफ जस्टिस टी शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की बेंच ने शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने की इजाजत दी है. हालांकि, बेंच ने कानून व्यवस्था की समस्याओं को लेकर चिंता भी जाहिर की. बेंच ने शुभेंदु  अधिकारी को बिना समर्थकों के संदेशखाली जाने की इजाजत दी है. 

सिंगल बेंच जज के फैसले को राज्य ने दी चुनौती

जस्टिस कौशिक चंदा की सिंगल बेंच ने शुभेंदु अधिकारी को ये इजाजत दी थी जिससे राज्य ने आपत्ति जताई थी. वहीं, राज्य ने  इस आदेश को डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दिया है. राज्य ने जस्टिस चंदा के फैसले के खिलाफ अपील करने के दौरान शुभेंदु अधिकारी और एक अन्य बीजेपी नेता शंकर घोष को संदेशखाली जाने से रोका है. सुनवाई के दौरान कोर्ट में इस बात को उठाया गया. 

Also Read

More News

कोर्ट ने कहा कि जब तक सिंगल बेंच द्वारा मिली इजाजत पर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक आप इस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते हैं.समस्या का अनुमान न लगाएं. पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल (Advocate General)  किशोर दत्ता ने बेंच के समक्ष राज्य का पक्ष रखा. डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. वहीं, सिंगल बेंच जज द्वारा दिए गए कारणों से सहमति व्यक्त करते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

Sandeshkhali में लागू थी धारा-144

न्यायमूर्ति चंदा ने 18 फरवरी, 2024 को उत्तर 24-परगना (North 24-Parganas) के बशीरहाट के सब-डिवीजनल ऑफिसर द्वारा लगाए धारा- 144 (कर्फ्यू) लगाने के आदेश पर रोक लगाई थी. वहीं, बेंच ने शुभेंदु अधिकारी और एक अन्य भाजपा नेता को संदेशखली जाने की सशर्त अनुमति दी है.