कलकत्ता हाईकोर्ट (CalCutta High Court) ने मंगलवार (20 फरवरी, 2024) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली (Sandeshkhali) जाने की अनुमति दे दी, जहां तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) और उनके साथियों द्वारा किए गए कथित अत्याचारों को लेकर महिलाएं आंदोलन (Women Protest) कर रही हैं.
चीफ जस्टिस टी शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की बेंच ने शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने की इजाजत दी है. हालांकि, बेंच ने कानून व्यवस्था की समस्याओं को लेकर चिंता भी जाहिर की. बेंच ने शुभेंदु अधिकारी को बिना समर्थकों के संदेशखाली जाने की इजाजत दी है.
जस्टिस कौशिक चंदा की सिंगल बेंच ने शुभेंदु अधिकारी को ये इजाजत दी थी जिससे राज्य ने आपत्ति जताई थी. वहीं, राज्य ने इस आदेश को डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दिया है. राज्य ने जस्टिस चंदा के फैसले के खिलाफ अपील करने के दौरान शुभेंदु अधिकारी और एक अन्य बीजेपी नेता शंकर घोष को संदेशखाली जाने से रोका है. सुनवाई के दौरान कोर्ट में इस बात को उठाया गया.
कोर्ट ने कहा कि जब तक सिंगल बेंच द्वारा मिली इजाजत पर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक आप इस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते हैं.समस्या का अनुमान न लगाएं. पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल (Advocate General) किशोर दत्ता ने बेंच के समक्ष राज्य का पक्ष रखा. डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. वहीं, सिंगल बेंच जज द्वारा दिए गए कारणों से सहमति व्यक्त करते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
न्यायमूर्ति चंदा ने 18 फरवरी, 2024 को उत्तर 24-परगना (North 24-Parganas) के बशीरहाट के सब-डिवीजनल ऑफिसर द्वारा लगाए धारा- 144 (कर्फ्यू) लगाने के आदेश पर रोक लगाई थी. वहीं, बेंच ने शुभेंदु अधिकारी और एक अन्य भाजपा नेता को संदेशखली जाने की सशर्त अनुमति दी है.