सुप्रीम कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनैती दी है. याचिका में अरविंद केजरीवाल ने जमानत की मांग की है. अरविंद केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनैती दी है, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार करते हुए केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच केजरीवाल की सीबीआई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगी. अदालत के सामने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की ओर से पेश होंगे.
आप प्रमुख को 26 जून, 2024 को सीबीआई ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था, जब वह कथित शराब नीति घोटाले से उत्पन्न धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे. हफ्तों बाद, 12 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी.
हालांकि, सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे न्यायिक हिरासत में बने रहे. सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए और जमानत की मांग करते हुए, केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया. 5 अगस्त को, न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज की, लेकिन जमानत के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी गई. उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड विवेक जैन के माध्यम से दायर की गई है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े कथित आबकारी घोटाला मामले में व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए 15 अतिरिक्त दिन दिए है. विशेष अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान (Cognizances On Chargesheet) लेने की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी.
सीबीआई ने कथित आबकारी घोटाले में 28 जुलाई को अपना अंतिम और पांचवां आरोपपत्र दायर कर चुकी है. वहीं, 8 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी थी. (ANI रिपोर्ट के मुताबिक)