राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े कथित आबकारी घोटाला मामले में व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए 15 अतिरिक्त दिन दिए है. विशेष अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान (Cognizances On Chargesheet) लेने की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी.
आज की सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक के निवेदन को स्वीकार करते हुए मामले को 27 अगस्त तक सुनवाई स्थगित कर दी है. विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि सीबीआई को आरोपपत्र में नामित कुछ आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से आवश्यक मंजूरी मिलने की उम्मीद है.
सीबीआई ने कथित आबकारी घोटाले में 28 जुलाई को अपना अंतिम और पांचवां आरोपपत्र दायर कर चुकी है. वहीं, 8 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी थी.
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इसके साथ ही उन्होंने जमानत याचिका भी दायर की है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और उन्हें निचली अदालत से जमानत लेने की सलाह दी थी. दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उनके पद का सम्मान करते हुए, पुलिस ने सावधानी के साथ कदम उठाया और आरोपी होने के संदेह में अन्य व्यक्तियों से सबूत इकट्ठा करना किया है. वहीं, केजरीवाल ने नियमित जमानत की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जिसके चलते उन्हें दुर्भावनापूर्ण और अन्य कारणों से परेशान किया जा रहा है.