नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार अपील पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा महिला के खराब हेयरकट के मामले में 2 करोड़ के मुआवजा देने के आदेश पर रोक लगा दी है.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपने फैसले का पुनरिक्षण करते हुए आयोग ने फिर से ITC मोर्या होटल के सैलून संचालको पर 2 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया था.
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने NCDRC अवार्ड को चुनौती देने वाली ITC मोर्या की अपील पर इस मामले में प्रतिवादी आशना रॉय को नोटिस जारी किया है.
पेश से मॉडल आशना रॉय के परिवाद पर 24 सितंबर 2021 को NCDRC ने फैसला सुनाते हुए मॉडल को हुए नुकसान के बदले में दो करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया था.
आयोग के इस फैसले के खिलाफ ITC मौर्या ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी थी.
8 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के उस आदेश को खारिज करते हुए पुन: परीक्षण के लिए मामले को फिर से NCDRC को भेज दिया था.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आयोग ने अपने फैसले का पुनरिक्षण करने के बाद अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है.
1 मई 2023 को NCDRC ने अपने पहले के आदेश की फिर से पुष्टि करते हुए 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 2 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया था.
NCDRC द्वारा 1 मई को दिए गए फैसले के खिलाफ आईटीसी मौर्या ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के आदेश पर रोक लगा दी है.
2 करोड़ के मुआवजे का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार अपील के जरिए आया है.
मामले में शिकायतकर्ता और पेशे से मॉडल आशना रॉय ने 12 अप्रैल 2018 आईटीसी मौर्य के सैलून में अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए गई थीं. जिसके बाद मॉडल ने आयोग में गलत ट्रीटमेंट के लिए शिकायत दायर की.
शिकायत में दावा किया गया कि सैलून द्वारा उनके द्वारा दिए गए निर्देश से उलट गलत बाल काटने के कारण उसे अपने काम से हाथ धोना पड़ा और आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा, जिससे उनका रहन-सहन तो बदला ही टॉप मॉडल बनने का सपना भी टूट गया.
शिकायत में मॉडल ने दावा किया था कि वह बालों के ही प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग करती थीं. इस वजह से उनके लंबे बाल उनके करियर की पहचान थे. वह अपने लंबे बालों के कारण बालों के उत्पादों की मॉडल थीं और उन्हें बड़े बालों की देखभाल करने वाले ब्रांडों के लिए मॉडलिंग के कई ऑफर्स मिलते थे.
मॉडल ने इस मामले में आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया कि सैलून की गलती की वजह से उसे मिले मॉडलिंग के कई ऑफर्स निकल गए और उनका करियर ख़त्म हो गया. मॉडल ने इस मामले में खराब हेयर कट की वजह से उनका उनका मॉडल बनने के सपना भी टूटने और भविष्य में हुए नुकसान के लिए तीन करोड़ रुपये मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया.
24 सितंबर 2021 को इस मामले पर आयोग ने फैसला सुनाते हुए मॉडल को हुए नुकसान के बदले में दो करोड़ मुआवजा देने के आदेश दिए.