नई दिल्ली: Supreme Court ने कोर्ट को आवंटित 1.33 एकड़ जमीन पर वकीलों के चैंबर के लिए आवंटित करने की मांग को लेकर दायर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है.
Supreme Court ने कहा कि इस मामले का समाधान ज्यूडिशियल आर्डर से नहीं किया जा सकता है, कोर्ट चाहे तो प्रशासनिक स्तर पर इस पर विचार कर सकता है.
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह 17 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि न्यायपालिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल वकीलों को चैंबर बनाने के लिए जमीन देने के लिए करेगी तो इससे गलत संदेश जाएगा.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा था कि इस मामले का न्यायिक हल निकालने की जगह बार एसोसिएशन को कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए कि सरकार से इस विषय पर बात की जाएगी.