सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए कस्टड़ी पैरोल दे दी है. कोर्ट ने ताहिर हुसैन की मांग को स्वीकार करते हुए उसे चुनाव प्रचार के लिए 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टड़ी पैरोल दी है. इस दौरान एआईएमआईएम प्रत्याशी ताहिर हुसैन को पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा, साथ ही कस्टडी पैरोल का खर्चे को भी वहन करना पड़ेगा. बता दें कि कस्टड़ी पैरोल के दरम्यान हर दिन ताहिर को करीब 2 लाख का सुरक्षा का खर्च वहन करना होगा. इस दरमियान ताहिर अपने करावल नगर स्थित घर नहीं जाएंगे और अपने खिलाफ पेंडिंग मुकदमों को लेकर ताहिर कोई बयान नहीं देगा. बताते चले कि मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से AIMIM पार्टी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रकिया में हिस्सा लेने और चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत की मांग की, थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी.
आज सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता, ने ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए बड़ी राहत दी है. ताहिर हुसैन को सशर्त कस्टडी पैरोल मिली है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, हर दिन बारह घंटे के लिए ताहिर जेल से बाहर रह पाएगा. इस दौरान वह ना ही अपने घर जाएगा और ना ही मुकदमे से जुड़ा किसी तरह का बयान देगा.
अदालत के फैसले के अनुसार, ताहिर हुसैन 12 घण्टों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जेल से बाहर रह सकते हैं और इस दौरान वे पुलिस कस्टडी में रहेंगे. साथ ही पुलिस सुरक्षा का खर्च भी उसको वहन करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे हर दिन 2 लालच 7 हज़ार 429 रुपये खर्च वहन करना पड़ेगा. 28 फरवरी को शाम 6 बजे तक अग्रिम भुगतान के बाद ही वो 29 को जेल से बाहर आ सकेगा. आगे भी हर बार 2 दिन का एडवांस पेमेंट उसे देना होगा. एडवांस पेमेंट मिलने पर वो जेल से बाहर आ सकेगा.
वहीं, आज सुबह मामले की सुनवाई के दौरान ही उसने सुप्रीम कोर्ट से कस्टडी पैरौल की मांग की थी, जिस पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को अपना पक्ष रखने को कहा था. दिल्ली पुलिस का जबाव आने के बाद अदालत ने ताहिर हुसैन को छह दिनों के लिए कस्टडी पैरोल दी.
सुप्रीम कोर्ट में पहले जस्टिस मिथल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी, दोनों जज ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने को लेकर एकमत नहीं हो पाए थे, जिसके बाद ये मामला तीन जजों की पीठ के पास भेजा गया.
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केवल नामांकन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी थी, जिसे चुनौती देते हुए ताहिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग की थी. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने चुनाव लड़ने के लिए 14 जनवरी से नौ फरवरी तक अंतरिम जमानत की हुसैन की याचिका को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.