JNU Student Union Elections: दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार (13 मार्च) के दिन जेएनयू छात्र संघ चुनाव से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में जेएनयू छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने की मांग है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि नियमों के अनुसार छात्र संघ चुनाव सत्र की शुरूआत में होनी चाहिए, जबकि चुनाव का आयोजन सत्र के आखिरी महीने में किया जा रहा है.
जस्टिस सचिन दत्ता ने मामले की सुनवाई की. जस्टिस ने इस विषय पर जेएनयू प्रशासन से जबाव मांगा है. साथ ही मामले की सुनवाई को शुक्रवार ( 15 मार्च,2024) तक के लिए टाल दिया है.
याचिकाकर्ता ने लिंगदोह समिति के सुझावों को आधार बनाते हुए जेएनयू छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने की मांग की है. याचिकाकर्ता ने कहा कि लिंगदोह समिति के अनुसार, किसी सत्र के प्रारंभ होने के सात-आठ सप्ताह के अंदर छात्र संघ चुनाव को कराया जाना चाहिए. जबकि सत्र के समाप्ति के वक्त इस चुनाव का आयोजन किया जा रहा है.
याचिका में जेएनयू प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है. 30 जनवरी, 2024 के दिन जारी सूचना में दो छात्रों आइशी घोष और मो. दानिश को जनरल मीटिंग बुलाने और चुनाव कमिटी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि ये छात्र किसी खास राजनैतिक विचारधारा से प्रेरित है. अत: चुनाव कराने के निष्पक्षता की नितांत आवश्यकता है, जिससे छात्र प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलें.
याचिका में 6 मार्च के दिन जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग गई है, जिसमें छात्र संघ चुनाव कराने के लिए बनी कमिटी और अध्यक्ष की घोषणा की गई थी.
जेएनयू छात्र संघ चुनाव चार वर्षों के अंतराल पर हो रहा है. आखिरी बार ये चुनाव साल, 2019 में हुई थी. वहीं, इस बार चुनाव 22 मार्च को होना है. चुनाव परिणाम की घोषणा 24 मार्च को होगी.