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कोर्ट कमिश्नर की तबीयत बिगड़ी, संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट UP Court में नहीं होगा पेश

कोर्ट कमिश्नर (Court Commissioner) की तबीयत खराब होने की वजह से संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में अगली सुनवाई में अदालत के रिकॉर्ड पर रखा जाएगा.

संभल जामा मस्जिद का ASI सर्वे

Written by Satyam Kumar |Published : December 9, 2024 10:19 AM IST

यूपी कोर्ट में आज संभल जामा मस्जिद (Sambhal Jama Masjid) से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होनी है. यूपी के चंदौसी जिला अदालत में आज सर्वे रिपोर्ट (Survey Report) रिकॉर्ड रखा जाना था, लेकिन अब इसके आसार कम दिखाई पड़ते हैं. कोर्ट कमिश्नर (Court Commissioner) की तबीयत खराब होने की वजह से ये रिपोर्ट अब अगली सुनवाई के दिन रखा जाएगा. मौजूदा जानकारी के अनुसार, एडवोकेट कमिश्नर अगली सुनवाई की तारीख कम-से-कम पंद्रह दिन बाद की मांगेंगे.

अगली सुनवाई में रिकॉर्ड पर रखी जाएगी सर्वे रिपोर्ट

संभल जामा मस्जिद की हुई सर्वे रिपोर्ट को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिसके अनुसार सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में थोड़ा वक्त लग सकता है. बता दें कि पिछली सुनवाई, 29 नवंबर के दिन होनी थी, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में भी संभल जामा मस्जिद की सर्वे पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर भी सुनवाई हुई थी.

संभल जामा मस्जिद का ASI सर्वे

उत्तर प्रदेश में संभल जिले की एक अदालत के आदेश पर मंगलवार (20 नवंबर, 2024) को जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया. जिला अदालत ने कहा है कि कमीशन के माध्यम से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सर्वे कराकर अदालत में रिपोर्ट दाखिल की जाए. जिला अदालत का फैसला हिंदू पक्ष की याचिका पर है, जिसमें इस मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को खंडित करके किया गया है.

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क्या है मामला?

हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि वर्ष 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़ कर मस्जिद में बदलने की कोशिश की थी. यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित क्षेत्र है. उसमें किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता. जैन ने कहा वहां पर बहुत सारे निशान और संकेत हैं जो हिन्दू मंदिर के हैं. इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए अदालत ने यह आदेश जारी किया है.  उन्होंने कहा कि इस मामले में एएसआई, उत्तर प्रदेश सरकार, जामा मस्जिद कमेटी और संभल के जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है