उत्तर प्रदेश में संभल की एक स्थानीय अदालत ने शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली की अंतरिम जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी है. इस दौरान अदालत ने उन्हें एक राहत देते हुए उनकी स्थायी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए दो अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि अपर जिला जज (द्वितीय) निर्भय नारायण राय की अदालत में यह सुनवाई हुई, जहां अदालत ने अली की अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी. सैनी ने कहा कि सुनवाई के दौरान, जफर अली के वकील ने अंतरिम जमानत के लिए दलील दी, जबकि अभियोजन पक्ष ने जामा मस्जिद के अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए इसका विरोध किया. आरोपी अली पर भीड़ इकट्ठा करने, हिंसा भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. अदालत ने इन दलीलों के आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और स्थायी जमानत की याचिका पर सुनवाई के लिए दो अप्रैल की तिथि निर्धारित की. अली को 23 मार्च को गिरफ्तार किया गया था.