Advertisement

RG KAR Rape Murder Case में आरोपी संजय रॉय के लिए फांसी की मांग, बंगाल सरकार की याचिका पर HC में आज होगी सुनवाई

मंगलवार को राज्य सरकार जस्टिस देबांशु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ के समक्ष यह याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया. इस मामले की सुनवाई आज सुबह होगी.

Written by My Lord Team |Published : January 22, 2025 9:59 AM IST

पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की चिकित्सक छात्रा के बलात्कार और हत्या के दोषी सञ्जय राय को फांसी की सजा दिलाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. मंगलवार को राज्य सरकार जस्टिस देबांशु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ के समक्ष यह याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया. इस मामले की सुनवाई बुधवार सुबह होगी.

सोमवार को सियालदह अदालत ने सञ्जय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने अपने आदेश में कहा कि वह इस मामले को 'दुर्लभतम में दुर्लभ' नहीं मानते. हालांकि, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को 'दुर्लभतम में दुर्लभ' करार देते हुए सञ्जय के लिए फांसी की सजा की मांग की थी. सीएम ने कहा कि फांसी की सजा होने से कम से कम मन को सांत्वना मिलती.

वहीं, सजा सुनाए जाने से पहले केन्द्रीय अन्वेशन ब्यूरो (CBI) के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी सजा का अनुरोध करते हैं. CBI के वकील फांसी की सजा की मांग की. जज ने संजय रॉय से कहा कि उनके खिलाफ जो चार्ज लगाया गया उससे उनका आजीवन कारावास हो सकता है या फांसी की सजा भी हो सकता है. संजय के वकील ने कहा, वो फांसी के खिलाफ नहीं हैं. लेकिन संजय को बदलने का मौका देना चाहिए.

Also Read

More News

जज दास ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि 'आजीवन कारावास सामान्य सजा है, जबकि मृत्युदंड अपवाद', उन्होंने यह भी कहा कि न्याय के लिए प्रतिशोध की भावना से बचना चाहिए और बर्बरता का जवाब बर्बरता से नहीं दिया जाना चाहिए.

9 अगस्त 2024 के दिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर की बलात्कार करने के बाद हत्या करने का मामला सामने आया. डॉक्टर का शव कॉलेज के सेमिनार हॉल में पाया गया, और पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि महिला डॉक्टर की हत्या बलात्कार करने के बाद की गई.

(खबर एजेंसी के आधार पर है)