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मलयालयम फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत महिलाओं की स्थिति पर जारी होनी थी रिपोर्ट, जानें किन वजहों से केरल HC ने लगाई रोक

केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्मों में महिलाओं के कामकाजी हालात पर बनी रिपोर्ट जारी करने से अंतरिम रोक लगाई है.

केरल हाईकोर्ट

Written by My Lord Team |Updated : July 25, 2024 11:01 AM IST

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के कामकाजी हालात पर न्यायमूर्ति के. हेमा समिति की रिपोर्ट जारी करने पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी. कुछ लोगों के अनुसार, यह रिपोर्ट एक 'टाइम बम' है जिसे बुधवार शाम 4 बजे सार्वजनिक किया जाना था, लेकिन फिल्म निर्माता साजिमोन परायिल ने हाईकोर्ट में इसकी रिलीज के खिलाफ एक याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि इसकी रिलीज से पैसा कमाने वाले मलयालम फिल्म उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा.

पिनाराई विजयन सरकार ने 2017 में 'वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव' द्वारा अध्ययन की मांग करने के बाद उद्योग में महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमा को नियुक्त किया था.

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक,  न्यायमूर्ति हेमा ने राज्य सरकार द्वारा समिति पर 1.50 करोड़ रुपये खर्च करने के दो साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी. इसके बाद, सूचना के अधिकार के तहत बार-बार पूछे गए सवालों के बावजूद, रिपोर्ट के भाग्य के बारे में कोई जवाब नहीं मिला. हालांकि, पत्रकारों के एक समूह ने रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए लगातार प्रयास जारी रखा और आखिरकार राज्य सूचना आयोग को मनाने में सफल रहे, जिसने कुछ हिस्सों को हटाने के बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया. बुधवार को शाम 4 बजे इसे जारी किया जाना तय हुआ, जब नई याचिका सामने आई.

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बुधवार को दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि वह याचिका पर अधिक विस्तार से सुनवाई करेगा और एक सप्ताह के लिए अंतरिम रोक जारी की.