New Postal Law: देश भर में नया डाक कानून मंगलवार से लागू हो गया है. भारत सरकार ने अधिसूचना (Notification) जारी कर डाक अधिनियम, 2023 के प्रभावी होने की जानकारी दी. नये डाक कानून को भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की जगह पर लाया गया है. नये डाक कानून की खास बात है, कि यह वस्तुओं की पहचान, पोस्टकोड के उपयोग के बारे में निर्धारित मानकों पर जोड़ देता है. नए डाक कानून का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं को देश के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ को पहुंचाना है, इसके लिए विधायी ढांचे को तैयार करना है.
केंद्र सरकार ने नया डाक कानून, डाकघर अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को 18 जून से प्रभावी बनाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है.
संचार मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, डाकघर अधिनियम, 2023 दिनांक 17 जून, 2024 की अधिसूचना के माध्यम से, 18 जून, 2024 से लागू है. नये डाक कानून को भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की जगह पर लाया गया है.
इस डाकघर विधेयक, 2023 को 10 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया और 4 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में पारित किया गया. इसके बाद विधेयक को 12 और 18 दिसंबर, 2023 को लोकसभा द्वारा विचार किया गया और पारित किया गया.
इस कानून को 24 दिसंबर, 2023 को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई और इसे आम जानकारी के लिए 24 दिसंबर, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, अनुभाग 1 में विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा प्रकाशित किया गया.
डाकघर अधिनियम, 2023 का उद्देश्य नागरिक-केंद्रित सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है, जिससे जीवन यापन में सुगमता बढ़ सके. डाकघर को पूर्व में दी गई पत्रों के संग्रह, प्रसंस्करण और वितरण की विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है.
अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार (Maximum Governance - Minimum Government) को बढ़ावा देने के लिए, डाकघर अधिनियम, 2023 में कोई दंडात्मक प्रावधान निर्धारित नहीं किए गए हैं.
नए लागू किए गए डाक कानून में वस्तुओं को संबोधित करने, पते की पहचानकर्ताओं और पोस्टकोड के उपयोग के लिए मानक निर्धारित करने का एक ढांचा प्रदान किया गया है.