नई दिल्ली: सोने और डॉलर की तस्करी मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ अदालत की निगरानी में जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को Kerala High Court ने खारिज कर दिया है.
मामले के मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश के एक पूर्व नियोक्ता और धर्मार्थ संगठन एचआरडीएस के प्रमुख अजी कृष्णा की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई थी.
High Court ने याचिका को खारिज करने का आदेश देते हुए कहा कि याचिका में कोई रिसर्च किया गया और ना ही कोई सबूत या साक्ष्य पेश किए गए है.
अदालत ने कहा कि कोई भी मामला केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित नहीं हो सकता और इसे तथ्यों और सबूतों के साथ प्रमाणित किया जाना चाहिए जो कि याचिकाकर्ता करने में विफल रहा है.
याचिकाकर्ता अजी कृष्णा ने स्वप्ना सुरेश के उन आरोपों के आधार पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि विजयन और उनका परिवार इस मामले में शामिल था.
गौरतलब है कि लाइफ मिशन मामले में रिश्वतखोरी के मामले की जांच में तेली लाने के बाद, फिलहाल इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच भी धीमी हो गई है.
तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से 5 जुलाई 2020 को एनआईए, ED और कस्टम ने यूएई दूतावास के राजनयिक सामान से 15 करोड़ के सोने को जब्त किया था.
तीनों विभाग ने मामले की अलग-अलग जांच की. इसके बाद एनआईए ने 11 जुलाई 2020 को बेंगलुरु से यूएई दूतावास के पूर्व कर्मचारी सुरेश को गिरफ्तार किया था.
इस मामले में सीएम के पूर्व प्रधान सचिव एम शिव शंकर को भी गिरफ्तार किया गया था. मामले में हाईरेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया के संस्थापक अजी कृष्णन ने मुख्यमंत्री सहित तमाम राजनीतिक अधिकारियों के खिलाफ याचिका लगाई थी.