Advertisement

आबकारी नीति मामला: Manish Sisodia को आज भी नही मिली राहत, जमानत पर सुनवाई अब 18 अप्रैल को

मनीष सिसोदिया फिलहाल 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है. पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद 3 अप्रैल को राउज एवेन्यु कोर्ट में ने 17 तक जेल भेज दिया था.

Written by Nizam Kantaliya |Published : April 12, 2023 10:54 AM IST

नई दिल्ली: Delhi Liquor Scam मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री Manish Sisodia को आज भी अदालत से राहत नहीं मिली है. Liquor Scam Case में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जमानत खारिज होने के बाद ईडी की ओर से दर्ज मामले भी जमानत नहीं मिली है.

दोपहर बाद शुरू हुई मामले की सुनवाई न्यायालय समय समाप्त होने के चलते आज भी अधूरी रह है. जिसके बाद Rouse Avenue Court के विशेष जज एम के नागपाल ने सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई 18 अप्रैल तक टाल दी है.

अब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अदालत 18 अप्रैल को सुनवाई करेगी.

Also Read

More News

गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया फिलहाल 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है. पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद 3 अप्रैल को राउज एवेन्यु कोर्ट में ने 17 तक जेल भेज दिया था.

AAP leader विजय नायर की जमानत अर्जी पर Delhi HC का ED को नोटिस

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया।

वकील ने तर्क दिया कि नायर आप के केवल मीडिया और संचार प्रभारी थे और किसी भी तरह से आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने, तैयार करने या लागू करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, उन्हें राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए 'पीड़ित' किया जा रहा है।

नायर के वकील की दलीलों के बाद न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने ईडी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 19 मई के लिए सूचीबद्ध कर दी।

दिल्ली की एक अदालत ने 16 फरवरी को नायर और चार अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया था।