नई दिल्ली: मणिपुर में यौन उत्पीड़न की पीड़ित महिलाओं ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से सीबीआई को उनके बयान दर्ज करने से रोकने का अनुरोध किया। शीर्ष अदालत ने उनकी बात सुनाने के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को दो महिलाओं के बयान दर्ज न करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह इस मामले पर अपराह्न दो बजे सुनवाई करेगा।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने महिलाओं की ओर से पेश वकील निजाम पाशा की दलीलों पर संज्ञान लिया। सीबीआई ने इन महिलाओं को आज अपने समक्ष पेश होने तथा बयान दर्ज कराने को कहा था।
केंद्र तथा मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। पीठ ने कहा, ‘‘उन्हें (सीबीआई अधिकारियों को) इंतजार करने के लिए कहिए। हम आज अपराह्न दो बजे इस पर सुनवाई करेंगे।’’ इस पर मेहता ने जवाब दिया, ‘‘मैं यह संदेश दे दूंगा।’’
गौरतलब है की केंद्र ने 27 जुलाई को शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि उसने मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने से संबंधित मामले में जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है। केंद्र ने कहा था कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध के मामले में सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति रखती है।
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अपने सचिव अजय कुमार भल्ला के माध्यम से दायर एक हलफनामे में शीर्ष अदालत से मामले की सुनवाई को समय पर पूरा करने के लिए इसे मणिपुर के बाहर स्थानांतरित करने का भी आग्रह किया है।
मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
यहां बता दें की मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में तीन मई को ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद राज्य में भड़की जातीय हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।