Advertisement

Gokulraj Murder Case में मद्रास हाईकोर्ट ने आठ आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 'जाति' पर की गंभीर टिप्पणी!

मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गोकुलराज हत्याकांड में आठ आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा को कायम रखा है और दो आरोपियों की सजा को कम करके पांच साल कर दिया है।

Gokulraj Murder Case Madras HC Convicts Accused Blames Caste

Written by My Lord Team |Published : June 2, 2023 4:31 PM IST

नई दिल्ली: गोकुलराज हत्याकांड (Gokulraj Murder Case) में मद्रास उच्च न्यायालय (Madrsa High Court) ने आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि इस फैसले को सुनाते समय न्यायाधीशों ने 'जाति' पर गंभीर टिप्पणी की है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश एमएस रमेश (Justice MS Ramesh) और न्यायाधीश आनंद वेंकटेश (Justice Anand Venkatesh) की खंडपीठ ने गोकुलराज हत्याकांड में आठ आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा को कायम रखा है और दो आरोपियों की सजा को कम करके पांच साल कर दिया है।

HC ने 'जाति' पर की गंभीर टिप्पणी

Also Read

More News

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस रमेश और जस्टिस वेंकटेश की पीठ ने कहा है कि ये मामला ऑनर किलिंग (Honour Killing) का है। इतना ही नहीं, अपना फैसला सुनाते समय अदालत ने कहा- यह कहा जा सकता है कि इस मामले के आरोपी 'जाति' नाम के राक्षस के प्रभाव में थे।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले के मुख्य आरोपी युवराज ने मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश की थी और एक ऐसी छवि बनाने का प्रयास किया जिसमें ऐसा लगे कि उनके खिलाफ एक गलत केस तैयार किया गया है और वो बेकसूर हैं।

गोकुलराज हत्याकांड 

आपको बता दें कि गोकुलराज हत्याकांड 2015 का एक मामला है। दरअसल 23 जून, 2015 के दिन 21 वर्षीय दलित युवक गोकुलराज का तिरुचेंगोडे अर्थानारीस्वरार मंदिर (Tiruchengode Arthanareeswarar Temple), तमिल नाडु से अपहरण हो गया था और अगले दिन, उसका शव मिला था; सिर पर गहरी चोटें लगी थीं।

बाद में यह पता चला था कि गोकुलराज एक ऊंची जाति की लड़की से प्यार करता था, उसके साथ रिलेशनशिप में था और इसलिए उसकी हत्या कर दी गई थी।

मार्च, 2022 में मदुरई के एक स्पेशल कोर्ट ने युवराज सहित नौ अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इन दस आरोपियों में से आठ की आजीवन कारावास की सजा बरकरार है और दो की सजा कम करके पांच साल कर दी गई है।