नई दिल्ली: तमिलनाडु के नीलगिरी अदालत परिसर में महिला वकीलों के लिए शौचालयों की कमी का मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से परिसर में महिला वकीलों के लिए शौचालयों की कमी से निपटने के लिए किए गए उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए रविवार तक इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करने के कहा.
पीठ ने कहा, “उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से एक विस्तृत रिपोर्ट दायर की जाए। इस तरह की रिपोर्ट रविवार तक इलेक्ट्रॉनिक मोड से इस अदालत की रजिस्ट्री में पहुंच जानी चाहिए और यह मामला सोमवार 12 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।”
इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि रजिस्ट्रार जनरल की ओर से दाखिल पिछली रिपोर्ट नये अदालत परिसर में महिला वकीलों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तार से नहीं बताती इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा की यह रिपोर्ट ये भी स्पष्ट नहीं करती है कि क्या ऐसी किसी सुविधा में पहले के मुकाबले कटौती की गई है।