मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की री कॉल अर्जी पर सुनवाई की. बहस के बाद अदालत ने हिंदू पक्ष को 30 अक्टूबर तक का समय देते हुए मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच मुस्लिम पक्ष की री कॉल याचिका पर सुनवाई कर रही थी. अदालत ने हिंदू पक्ष को अपना जवाब रखने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय दिया है. इससे पहले हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर फैसला सुनाने के बाद ही इस मामले से जुड़े किसी अन्य मामले की सुनवाई करेगा.
मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 मामलो की एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में मस्जिद पक्ष की पोषणीयता वाली आपत्ति को हाईकोर्ट पहले ही खारिज़ कर चुका है. हिंदू पक्ष की मुख्य मांग यह है कि समझौते के तहत शाही ईदगाह को दी गई जमीन वापस मिलनी चाहिए, हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है वह भगवान का गर्भ गृह स्थान है, मन्दिर को खंडित करके शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया है, ईदगाह की सम्पूर्ण भूमि अधिग्रहण कर मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है.