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कन्हैयालाल हत्याकांड: NIA Court ने आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का दिया आदेश

हालांकि अदालत ने कन्हैयालाल की हत्या के बाद की तस्वीरों के साथ उसकी दुकान की रंगीन तस्वीरें माँगने का उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया।

Kanhaiya Lal Murder Case

Written by My Lord Team |Published : July 7, 2023 11:30 AM IST

जयपुर: एनआईए की विशेष अदालत ने कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को पीड़ित की दुकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने आरोपियों के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बुधवार को यह आदेश पारित किया।

हालांकि अदालत ने कन्हैयालाल की हत्या के बाद की तस्वीरों के साथ उसकी दुकान की रंगीन तस्वीरें माँगने का उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया।

NIA कोर्ट में  दाखिल अर्जी

उल्‍लेखनीय है कि कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल नौ में से आठ आरोपियों ने एनआईए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप पत्र की हिंदी कॉपी और हत्या के बाद कन्हैयालाल की रंगीन तस्वीरें, उनकी दुकान की रंगीन तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी। दुकान पर लगे फुटेज और आरोपियों की आवाज के नमूने की सीडी ली गई।

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कोर्ट ने मंगलवार को ही आरोप पत्र की हिंदी कॉपी देने का आदेश दिया था।

न्यायाधीश रवींद्र कुमार द्वितीय ने बुधवार को दुकान पर लगे सीसीटीवी की फुटेज और आवाज के नमूनों की सीडी आरोपियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मिनहाजुल हक उपस्थित हुए।