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FB पोस्ट की वजह से सऊदी अरेबिया ने भारतीय को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया निर्देश

कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक मामला सामने आया है जिसमें एक फेसबुक पोस्ट के चक्कर में भारतीय नागरिक को सऊदी अरब ने गिरफ्तार कर लिया है। याचिकाकर्ता का क्या कहना है और अदालत ने इसपर क्या कहा है, जानिए

Indian Arrested by Saudi Arabia in Blasphemy Sedition Case because of a Facebook Post

Written by My Lord Team |Published : June 28, 2023 1:09 PM IST

नई दिल्ली: सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज के समय में ज्यादातर लोग करते हैं लेकिन क्या हम इसे यूज करते समय में सतर्क रहते हैं? हाल ही में, एक भारतीय को फेसबुक (Facebook) पोस्ट करना महंगा पड़ गया. सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से उन्हें सऊदी अरब ने गिरफ्तार कर लिया।

एक याचिका के आधार पर कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने इस मामले में विदेश मंत्रालय को एक निर्देश दिया है। जानें कि सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा क्या था और अदालत ने मंत्रालय को क्या निर्देश दिया है...

फेसबुक पर पोस्ट करना पड़ा महंगा!

कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें याचिकाकर्ता के पति को सऊदी अरब ने एक फेसबुक पोस्ट की वजह से गिरफ्तार कर लिया है। याचिकाकर्ता के पति, एक भारतीय नागरिक ने कथित तौर पर अपने फेसबुक अकाउंट पर सऊदी अरब के राजा (Saudi King) के बारे में अपमानजनक बातें पोस्ट की हैं।

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ईश-निंदा (Blasphemy) और राजद्रोह (Sedition) के आरोप लगाकर सऊदी अरब ने याचिकाकर्ता के पति को गिरफ्तार कर लिया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मदद का अनुरोध किया है और यह कहा है कि उनके पति निर्दोष हैं।

विदेश मंत्रालय को अदालत ने दिया निर्देश

याचिकाकर्ता की इस याचिका की सुनवाई के बाद मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश कृष्ण एस दीक्षित (Justice Krishna S Dixit) ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) को निर्देश है कि वो सऊदी अरब के साथ राजनीयक स्तर की बातचीत (Diplomatic Level Interaction) करें जिससे गिरफ्तार भारतीय नागरिक को सजा से बचाया जा सके।

याचिकाकर्ता ने अदालत को यह बताया था कि उनके पति बेकसूर हैं और उनके मेटा अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया क्योंकि वो उन्हें फंसाना चाहते थे।

याचिकाकर्ता ने यह भी दावा कियाह आई कि उनकी एफआईआर (FIR) पर अच्छी तरह जांच नहीं हुई है क्योंकि मेटा ने को-ऑपरेट नहीं किया। इस केस की सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई, 2023 तय की गई है।