कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और कन्नूर लोकसभा सदस्य के.सुधाकरन के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में उनको राहत प्रदान की है। न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, सुधाकरन के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में उनके द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेशित किया की उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
साथ ही अदालत ने शुक्रवार के फैसले में स्पष्ट किया कि बुधवार को मामले की फिर से सुनवाई होने तक सुधाकरन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
गौरतलब है कि सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं, तथा इस मामले में अब जेल में बंद नकली एंटीक डीलर मोनसोन मावुंकल का नाम भी शामिल हैं।
IANS रिपोर्ट के अनुसार, एक अनूप के व्यक्ति ने 2018 में कांग्रेस नेता के कोच्चि कार्यालय में मावुंकल को 25 लाख रुपये का भुगतान किया था, और जब पैसे सौंपे जा रहे थे, उस समय कथित रूप से सुधाकरन भी मौजूद थे।
सुधाकरन ने कथित तौर पर उस व्यक्ति की मदद का वादा कर 10 लाख रुपये ले लिए। क्राइम ब्रांच ने उन्हें दूसरे आरोपी के रूप में नामित किया और उन्हें बुधवार को जांच टीम के सामने पेश होने के लिए कहा।
रिपोर्ट के अनुसार, सुधाकरन ने बुधवार को जांच टीम के सामने पेश होने उपलब्ध होने में असमर्थता व्यक्त की और कहा कि वह 23 जून को पेश होंगे, इसके बाद अपराध शाखा ने एक नया नोटिस जारी किया।
अपनी याचिका में, सुधाकरन ने तर्क दिया कि 2018 में प्राप्त एक शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा 2021 में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं था और बहुत बाद में उनका नाम शामिल किया गया।
पहली बार कांग्रेस विधायक बने सुधाकरन ने अपने वकील मैथ्यू कुझालनादेन के माध्यम द्वारा दायर अपनी अग्रिम जमानत याचिका में कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया ह।
गौतलब है की सुधाकरन ने किसी से पैसे लेने का दावा किया है और दलील दी है यह मामला उनकी गरिमा को कम करने के लिए किया जा रहा है।