नई दिल्ली: ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Masjid Case) में मंदिर पक्ष ने जिला जज की अदालत में एक याचिका दायर की थी जिसमें परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच (ASI Survey) की मांग की गई थी। वाराणसी की अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में वाराणसी की अदालत का यह कहना है कि ज्ञानवापी परिसर का एसआई सर्वे होगा; यह मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका है।
वाराणसी की अदालत का फैसला
जैसा कि हमने आपको अभी बताया, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की एएसआई सर्वे की याचिका पर वाराणसी की अदालत ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने इस याचिका को मंजूरी देते हुए परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति दे दी है। मुस्लिम पक्ष के लिए यह एक बड़ा झटका है; उन्होंने इस याचिका को चुनौती दी थी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अदालत ने कहा है कि विवादित जगह को छोड़कर बाकी परिसर का एएसआई सर्वे 4 अगस्त, 2023 को होगा। हिंदू पक्ष ने इस फैसले को एक 'बड़ी जीत' बताया है।
सुप्रीम कोर्ट के लिए अहम है ये फैसला
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू पक्ष ने सील्ड एरिया को छोड़कर बाकी परिसर में वैज्ञानिक जांच की मांग की थी। सील्ड एरिया से जुड़ा मामला सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक वाराणसी की अदालत इस बारे में फैसला नहीं सुनाती है, तब तक सील्ड एरिया पर सर्वे नहीं होगा।
अब तक की कार्यवाही
बता दें कि इस साल मई में पाँच महिलाओं ने एक याचिका दायर की थी; इन महिलाओं ने एक और याचिका दायर कि थी जिसमें उन्होंने परिसर के 'श्रीनाथ गौरी स्थल' में प्रार्थना करने की अनुमति की मांग की थी। बता दें कि इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की वैज्ञानिक सर्वे हेतु याचिका को खारिज करने की मांग की थी।
बता दें कि पिछली सुनवाई यानी 14 जुलाई, 2023 को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जा चुकी थीं और आज, 21 जुलाई, 2023 को इस मामले में फैसला सुनाया गया है।