प्रयागराज (यूपी): वाराणसी जिला अदालत (Varanasi Court) के आदेश के खिलाफ, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) मुस्लिम पक्ष की सुनवाई गुरुवार को 3:30 बजे शुरू हुई.
मुख्य न्यायाधीश प्रीतांकर दिवाकर (Chief Justice Pritinker Diwaker) की अदालत ने 26 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वेक्षण (ASI Survey) पर रोक गुरुवार तक बढ़ा दी थी। अब, अदालत ने यह कहा है कि इस मामले में वो फैसला 3 अगस्त, 2023 को सुनाएगी; तब तक के लिए एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई है।
बुधवार को सुनवाई के दौरान एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी अदालत में मौजूद थे, उन्होंने उच्च न्यायालय को बताया कि एएसआई टीम किसी भी तरह से "संरचना (मस्जिद) को नष्ट नहीं करने जा रही थी।"
गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश दिवाकर ने ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई के बाद मामले को गुरुवार के लिए निर्देश दिया था, साथ ही ये भी कहा कि एएसआई सर्वे पर तब तक रोक जारी रहेगी.
आपको बता दे कि मस्जिद समिति ने 25 जुलाई को उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसके एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण को बुधवार शाम 5 बजे तक रोक दिया था. सर्वेक्षण सम्बन्धी आदेश वाराणसी की जिला अदालत दिया गया था.