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हाईकोर्ट न्यायाधीशों के लिए 'गुड न्यूज'! इस राज्य सरकार ने किया पोस्ट-रिटायरमेंट अलाउएंसेज का ऐलान

महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के लिए कुछ विशेष पोस्ट-रिटायरमेंट अलाउएंसेज का ऐलान किया है; बता दें कि ये भत्ते केंद्रीय कानून मंत्रालय से मिलने वाले बेनिफिट्स से अलग हैं

Maharashtra Govt Announces Post Retirement Allowances for Bombay High Court Retd Judges and Chief Justices

Written by Ananya Srivastava |Updated : July 5, 2023 11:17 AM IST

नई दिल्ली: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए एक खुशखबरी है! आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक राज्य की सरकार ने सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज के लिए पोस्ट-रिटायरमेंट अलाउएंसेज का ऐलान किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कुछ पोस्ट-रिटायरमेंट फायदों और भत्तों का ऐलान किया है।

यह फायदे न्यायाधीश के साथ-साथ उनके पार्टनर के लिए भी हैं।

सेवानिवृत्त जज को मिलेंगे ये खास अलाउएंस

महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि बंबई उच्च न्यायालय के सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों (Chief Justices) को गृह व्यवस्था (Housekeeping), ड्राइवर (Chauffeur) और टेलीफोन व्यय (Telephone expenses) के लिए भत्ता देंगे।

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इन अलाउएंसेज में घर के काम करने हेतु एक डोमेस्टिक हेल्प और ड्राइवर के लिए 14 हजार रुपये और टेलीफोन के खर्चे के लिए छह हजार रुपये दिए जाएंगे।

आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने जो इन भत्तों का ऐलान किया है, वो केंद्रीय कानून मंत्रालय से मिलने वाले सेवानिवृत्ति फायदों (retirement benefits) के अलावा दिए जा रहे हैं। उन बेनिफिट्स में पेंशन, लीव एन्कैशमेंट, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रैच्युटी शामिल है।

पेंशन की बात करें तो न्याय विभाग (Department of Justice) की आधिकारिक वेबसाइट के तहत सभी सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज को हर एक पूरे साल की सर्विस पर 96,525 रुपये मिलता है और 14 साल की सर्विस पूरी करने के बाद उन्हें सालाना 13,50,000 रुपये मिलते हैं। न्यायिक सेवाओं के जरिए बने न्यायाधीशों की पेंशन अल तरह से कैल्क्युलेट की जाती है।