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Asian Games में Bajrang Punia-Vinesh Phogat की डायरेक्ट एंट्री को चुनौती देने वाली याचिका पर Delhi HC ने WFI को दिया ये निर्देश

रेस्लर्स अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल ने बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की एशियाई खेलों में डायरेक्ट एंट्री को चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है और सुनवाई की अगली तारीख भी तय कर दी है...

Delhi High Court Seeks Response from WFI in Bajrang-Vinesh Asian Games Trial Exemption

Written by Ananya Srivastava |Updated : July 20, 2023 1:11 PM IST

नई दिल्ली: युवा पहलवान अंतिम पंघाल (Antim Panghal) और सुजीत कलकल (Sujeet Kalkal) ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में एक याचिका दायर की है जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (Wrestling Federation of India) को एक निर्देश दिया है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल ने यह याचिका बजरंग पुनिया (Bajrang Punia) और विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) की एशियाई खेलों में डायरेक्ट एंट्री को चुनौती देते हुए दायर की है।

Delhi HC ने WFI को दिया ये निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुब्रमणियम प्रसाद (Justice Subramonium Prasad) ने आज इस मामले की सुनवाई के दौरान डब्ल्यूएफआई (WFI) को निर्देश दिया है कि वो आज ही इसपर अपना जवाब दायर करें। साथ ही, अदालत ने कल यानी 21 जुलाई, 2023 को सुनवाई की अगली तारीख रखी है।

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क्या था मामला?

बता दें कि युवा रेस्लर्स अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल ने यह याचिका इसलिए दायर की है क्योंकि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को इस साल होने वाले एशियाई खेलों में डायरेक्ट एंट्री मिल गई है, उन्हें ट्रायल से एग्ज़ेम्प्ट कर दिया गया है।

समाचार एजेंसी भाषा के हिसाब से याचिका में मांग की गई कि भारतीय ओलंपिक संघ (Indian Olympic Association) की तदर्थ समिति द्वारा दो वर्गों (पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा और महिलाओं की 53 किग्रा) के संदर्भ में जारी किए गये निर्देशों को खारिज कर दिया जाये तथा बजरंग और विनेश को दी गयी छूट खत्म कर दी जाये।

याचिका यह भी कहा गया है कि ट्रायल्स निष्पक्ष तरीके से कराये जाने चाहिए जिसमें किसी भी पहलवान को कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए और पूरी प्रकिया की वीडियोग्राफी की जाये।