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AAP MLA दिनेश मोहनिया पर रिश्वत लेकर जल सुविधा देने की शिकायत, Delhi HC ने लोकायुक्त को दिया ये निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को आप विधायक दिनेश मोहनिया (AAP MLA Dinesh Mohania) के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी करने को कहा है.

Delhi High Court

Written by Satyam Kumar |Published : December 3, 2024 12:23 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को आप विधायक दिनेश मोहनिया (AAP MLA Dinesh Mohania) के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. अदालत ने चार सप्ताह के भीतर इस मामले पर अपनी कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिए हैं. बता दें कि आप विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मोहनिया ने दिल्ली जल बोर्ड के पानी तक पहुंच के लिए संगम विहार के निवासियों से रिश्वत ली, जिसमें वीडियो सहित सबूत भी शामिल हैं. इसमें दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पर भी भ्रष्ट आचरण में शामिल होने का आरोप लगाया गया है.

दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार गोडेला की पीठ ने आप विधायक के खिलाफ लोकायुक्त को जांच करने का निर्देश दिया है. अदालत ने याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर लोकायुक्त को चार सप्ताह के भीतर इस मामले में अपनी कार्यवाही पूरी करने का अनुरोध किया है.

बता दें याचिका में आप विधायक पर आरोप लगाया गया है कि मोहनिया ने संगम विहार के निवासियों से दिल्ली जल बोर्ड के पानी के लिए रिश्वत ली, जिसमें उनके सहयोगी और सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता के भ्रष्टाचार के सबूत भी हैं. निवासियों को कथित तौर पर सार्वजनिक बोरवेल और पानी के टैंकरों का उपयोग करने के लिए भुगतान करना पड़ा है.

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